मध्य प्रदेश शासन द्वारा रक्षाबंधन दिनांक 19 अगस्त और जन्माष्टमी दिनांक 26 अगस्त का सामान्य सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। अर्थात यह छुट्टी मध्य प्रदेश के भीतर संचालित सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों पर लागू होगी। इसमें सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक भी शामिल हैं।
मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारी के लिए छुट्टी का आदेश
मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय से जारी हुई अधिसूचना (भोपाल, दिनांक 14 अगस्त, 2024 क्रमांक एफ 3-8/2023/1/4) में लिखा है कि, राज्य शासन द्वारा विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21 दिसम्बर 2023 में रक्षा बंधन पर्व दिनांक 19 अगस्त 2024, सोमवार एवं जन्माष्टमी पर्व दिनांक 26 अगस्त, 2024 को सामान्य अवकाश घोषित किया गया है।
मध्यप्रदेश में गैर सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों के लिए छुट्टी का आदेश
इसी अनुक्रम में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अंतर्गत दिनांक 19 अगस्त, 2024 सोमवार को रक्षा बंधन पर्व एवं दिनांक 26 अगस्त 2024 सोमवार जन्माष्टमी पर्व को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।
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