NPS - न्यू पेंशन स्कीम से नाराज केंद्रीय कर्मचारी एवं भारत के विभिन्न राज्यों के कर्मचारी OPS - ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा UPS - यूनिफाइड पेंशन स्कीम प्रस्तुत की गई है। यह एक विकल्प के रूप में है। कर्मचारी NPS और UPS, दोनों में से किसी एक का चुनाव कर सकता है। किसी भी डिसीजन पर पहुंचने से पहले, यह जानते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है।
एकीकृत पेंशन योजना क्या है
- यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी सेवा अवधि 25 वर्ष से अधिक हो।
- UPS दिनांक 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।
- Unified Pension Scheme के तहत कर्मचारियों को उसके अंतिम सेवा वर्ष की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन दिया जाएगा।
- एकीकृत पेंशन योजना के तहत पेंशन की राशि ₹10000 से कम नहीं होगी।
- जो शासकीय कर्मचारी NPS का विरोध करते हुए रिटायर हो गए हैं, वह भी UPS का चुनाव कर सकते हैं।
- अगर किसी पेंशनभोगी की मौत हो जाती है तो उसे उस वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60 फीसदी परिवार को मिलेगा।
- अगर कर्मचारी की सर्विस 25 साल से कम है और 10 साल से अधिक है तो पेंशन की राशि समानुपातिक आवंटन के आधार पर तय होगी।
- NPS से UPS में शिफ्ट करने वाले शासकीय कर्मचारियों को, उन्होंने जो भी पैसा निकाला है, उसे समायोजित करने के बाद उन्हें पिछला बकाया मिल जाएगा।
कर्मचारी के पेंशन फंड में सरकार का योगदान कितना होगा
लाभ के मामले में एक तरह से यह पुरानी पेंशन स्कीम की तरह ही होगी, लेकिन योगदान के मामले में कर्मचारी को न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) की तर्ज पर ही 10 प्रतिशत योगदान देना होगा।यूपीएस के लिए कर्मचारियों को कोई भी अतिरिक्त योगदान नहीं देना होगा, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से पेंशन फंड में योगदान मौजूदा 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 18.5 प्रतिशत कर दिया गया है। यह साल दर साल महंगाई दर आदि के कारण बढ़ता रहेगा। इससे केंद्र पर वर्ष 2025-26 के दौरान ही 6,250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
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