Madhya Pradesh Board of Secondary Education Bhopal द्वारा जारी आम सूचना में बताया गया है कि, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल के माध्यम से महाविद्यालयीन एवं विश्वविद्यालयीन विद्यार्थियों को वितरित की जाने वाली, सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एण्ड यूनिवर्सिटीज स्टुडेण्ट की नवीन एवं नवीनीकरण छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 31 अगस्त 2024 से बढ़ाकर दिनांक 31 अक्टूबर 2024 निर्धारित कर दी गयी है।
सेन्ट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कैसे करें
माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल की हायर सेकेण्डरी परीक्षा वर्ष 2024 में उत्तीर्ण Above 80 Percentile अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी नवीन छात्रवृत्ति हेतु एवं वर्ष 2020 से वर्ष 2023 तक के चयनित विद्यार्थी नवीनीकरण छात्रवृत्ति हेतु National Scholarship Portal पर आवेदन केवल ऑनलाईन ही भरेंगे।
सेन्ट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप हेतु चयन प्रक्रिया
छात्रवृत्ति योजना के अनुसार मध्यप्रदेश के लिये प्रतिवर्ष 4299 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु कोटा निर्धारित है, जिसमें से 50 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ छात्राओं के लिए एवं 50 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ छात्रों के लिए निर्धारित की गई है। उपरोक्त संख्या को 3:3:1 के अनुसार विज्ञान, कला एवं वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों में वितरण किया जावेगा। इन अभ्यार्थियों में सभी वर्गों का कोटा आवंटित है। 15 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों, 7.5 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों, 27 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों एवं 5 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ विकलांग अभ्यर्थियों हेतु कोटा आवंटित हैं।
सेन्ट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप हेतु निर्धारित योग्यता
इस छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने के लिए मण्डल की हायर सेकेण्डरी परीक्षा सत्र 2023-24 में Above 80 Percentile वाले ऐसे आवेदकों को पात्रता होगी, जो सत्र 2024-25 में नियमित रूप से किसी शासकीय अथवा अशासकीय मान्यता प्राप्त महाविद्यालय / विश्वविद्यालय में स्नातक कोर्स हेतु अध्ययनरत है। माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश के हायर सेकेण्डरी परीक्षा के Above 80 Percentile विद्यार्थियों की सूची में से सेन्ट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप के लिये ऑन लाईन आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के आवेदनों का संस्था स्तर एवं राज्य स्तर पर सत्यापन पूर्ण हो जाने के उपरान्त, कुल सत्यापित आवेदनों में से मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। मेरिट लिस्ट में लिये गये विद्यार्थियों को ही छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अतः यह आवश्यक नहीं है कि Above 80 Percentile अंक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त हो।
नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर सेन्ट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप हेतु उपलब्ध दिशा-निर्देशों (Guidelines ) का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात ही विद्यार्थी छात्रवृत्ति हेतु स्वयं आवेदन करें। भारत शासन के निर्देशानुसार छात्रवृत्ति हेतु हितग्राही विद्यार्थी का आधार नम्बर होना आवश्यक है एवं विद्यार्थी को अपने स्वयं के नाम का बैंक खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोलकर उसे आधार से जोड़ा जाना अनिवार्य किया गया है साथ ही स्वयं का मोबाइल नम्बर ही आवेदन में अंकित किया जावे। विद्यार्थी National Scholarship Portal पर छात्रवृत्ति हेतु Online आवेदन स्वयं करेंगे एवं आवेदन भरने के पश्चात पावती हेतु प्रिण्ट निकालकर अपने पास रखें एवं समस्त दस्तावेजों के साथ आवेदन की हार्डकॉपी अपने अध्ययनरत संस्थान में जमा कर संस्था से अनिवार्य रूप से सत्यापित करावें।
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