जबलपुर स्थित हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश द्वारा Bed डिग्री वाले प्राथमिक शिक्षकों की सेवा समाप्ति पर स्थगन आदेश जारी कर दिया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्राथमिक शिक्षक के पद के लिए Bed की डिग्री को अयोग्य माना गया था।
प्राथमिक शिक्षकों की सेवा समाप्ति को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निषेधित कर दिया गया था
श्रृष्टि भार्गव, गुर शिखा शुक्ला, शिवम पटवा, सपना सोलंकी, श्रिया गुप्ता, को क्रमशः दिनांक 05/10/23 को प्राथमिक शिक्षक के पद पर, नियुक्ति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा, बीएड डिग्री धारकों को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रदान करने के लिए, अयोग्य माना था एवम 10/08/23 के बाद, प्राथमिक शिक्षकों या अन्य राज्यो में जिस नाम से भी जाने जाते हैं, मुक्त को सेवा हेतु अयोग्य माना था परंतु, न्यायहित में 10/08/23 तक नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की सेवा समाप्ति को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निषेधित कर दिया गया था।
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने, 10/08/23 के बाद भी, पूर्व की चयन प्रक्रिया के आधार पर, प्रतीक्षा सूची के आधार पर, एवम 2018 के भर्ती नियमों के आधार पर, जिसमे बीएड धारकों को प्राथमिक शिक्षक हेतु, योग्य माना गया है, बशर्ते उन्हें, 6 मास के अंदर, ब्रिज कोर्स करना होगा, के आधार पर, प्राथमिक शिक्षक के पद पर, दिनांक 05/10/23 नियुक्ति दी गई थी।
अचानक 28/08/24 को आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल द्वारा, जिला शिक्षा अधिकारियो को निर्देश जारी कर, 10/08/23 में बाद, नियुक्त शिक्षकों को टर्मिनेट करने के लिए कहा गया था। प्राथमिक शिक्षकों द्वारा, आयुक्त द्वारा जारी आदेश को, उच्च न्यायालय जबलपुर में चुनौती दी गई थी।
याचिकाकर्ता शिक्षको की ओर से, पैरवी करते हुए, उच्च न्यायालय जबलपुर के वकील श्री अमित चतुर्वेदी ने, कोर्ट को बताया की सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट के पूर्व ही चयन प्रक्रिया पूरी हो गई थी। याचिकाकर्ता शिक्षकों की नियुक्ति भर्ती नियमो के प्रावधानों के अनुसार हुई थी। अतः, अक्टूबर में नियुक्त शिक्षक भी संरक्षित हैं, चूंकि भर्ती नियम अभी भी अस्तित्व में हैं।
अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी के तर्को से प्रथम दृष्टया सहमत होकर, याचिकाकर्ता प्राथमिक शिक्षकों के टर्मिनेशन पर स्टे करते हुए, शासन से जबाव तलब किया है।
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