मध्य प्रदेश में बीएड की योग्यता के आधार पर प्राथमिक शिक्षक बनने वाले 341 शिक्षकों की नियुक्तियां निरस्त करने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। 9 दिन पहले लोक शिक्षण संचालनालय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर नौकरी से हटाने के आदेश जारी किए थे। इस आदेश को शिक्षकों ने कोर्ट में चुनौती दी है। आयुक्त लोक शिक्षण शिल्पा गुप्ता ने मामला कोर्ट में होने के कारण शिक्षकों को नौकरी या स्कूल से न हटाया जाए। उन्हें वहीं काम करने दिया जाए, जहां वे पदस्थ हैं।
BEd वाले उम्मीदवार प्राथमिक शिक्षक पद के लिए अयोग्य घोषित
इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को आदेश जारी किया है। जिसमें एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना को निरस्त कर दिया है। इसके आधार पर बीएड योग्यताधारी उम्मीदवार प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र नहीं होंगे। बीएड योग्यता के आधार पर प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में उम्मीदवारों को शामिल नहीं करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में डब्ल्यूपी लगाई गई थी। वहीं जबलपुर हाईकोर्ट ने भी ऐसे ही मामलों में 3 मई 2024 को आदेश जारी कर कहा है कि 11 अगस्त 2023 के पूर्व नियुक्त बीएड योग्यताधारी उम्मीदवार को ही योग्यता को मान्य किया जाएगा।
नया आदेश - अभी किसी शिक्षक को मत हटा देना
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए आयुक्त लोक शिक्षण ने 11 अगस्त 2023 और उसके बाद नियुक्त 341 शिक्षकों को हटाने के आदेश दिए थे। अब आयुक्त ने सिंगरौली, उज्जैन, सागर, छतरपुर, विदिशा और नरसिंहपुर के जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मामले में कोर्ट का फैसला आने तक संबंधित शिक्षकों को न हटाया जाए।
इतने जिलों में BEd वाले प्राथमिक शिक्षक नियुक्त
जिन जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को बीएड की योग्यता के आधार पर प्राथमिक शिक्षक पद से बर्खास्त करने के लिए कहा है उनमें आगर मालवा, आलीराजपुर, अशोकनगर, छतरपुर, दमोह, डिंडौरी, गुना, कटनी, खंडवा, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, निवाड़ी, पन्ना, रायसेन, रतलाम, सागर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन और विदिशा शामिल हैं।
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