भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (BHEL) के अधिकारियों और कर्मचारियों को इतने अधिक वेतन भत्ते मिलने लगे हैं कि उनकी मोटी कमाई दुनिया को दिखाई देने लगी है। इसके कारण BHEL BHOPAL के अधिकारी, अपराधियों के टारगेट पर आ गए। पिछले साल भी कुछ मामले सामने आए थे। इस महीने फिर एक अधिकारी हनी ट्रैप का शिकार हो गया।
ठेकेदार ने जाल डाला और अधिकारी फंस गया
गोविंदपुर थाना पुलिस ने बताया कि, पुलिस ने बताया कि पीड़ित अधिकारी गोविंदपुरा इलाके में रहते हैं। साकेत नगर का रहने वाला ठेकेदार शशांक वर्मा भेल और पीडब्ल्यूडी में स्क्रैप के ठेके लेता है। इसी सिलसिले में दोनों का मिलना-जुलना होता था। एक पार्टी के दौरान ठेकेदार ने अफसर की मुलाकात दो महिलाओं से कराई। एक महिला से फोन नंबर भी एक्सचेंज करा दिए। भरोसा दिलाया कि महिला विश्वसनीय है। अफसर अगर महिला से संबंध बनाते हैं, तो वह गोपनीय रखेगी।
रशियन का नाम सुनते ही अधिकारी दूसरी बार भी होटल में चला गया
अफसर को भरोसे में लेने के बाद 4 अगस्त को शशांक ने होटल में कमरे का इंतजाम किया। यहां अफसर के पास महिला को भेजा। कमरे में लगे खुफिया कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर लिए। इसके कुछ दिन बाद 14 अगस्त को शशांक ने दूसरी महिला को रशियन बताकर अफसर से मिलवाया। इस बार भी होटल में कमरे का इंतजाम किया। पहले की ही तरह कमरे में खुफिया कैमरों का सेटअप जमाया। यहां एक बार फिर महिला और फरियादी की अश्लील वीडियो बना ली।
प्रेशर हाई हो गया इसलिए अधिकारी पुलिस के पास पहुंचा
शशांक ने 14 अगस्त को ही अफसर को वीडियो-फोटो दिखाकर 25 लाख रुपए मांगे। डिमांड मानने से मना करने पर धमकी दी कि वीडियोज सोशल मीडिया पर अपलोड कर देगा। इसके बाद किस्तों में रकम देने की बात की। पहली किस्त के तौर पर एक लाख रुपए कैश लिए। फिर 50 हजार रुपए और ले लिए। 30 अगस्त को शशांक ने अफसर से 5 लाख रुपए मांगे। कार से जबलपुर ले गया। यहां एक लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कराए। फिर 10 दिन में बचे 22.50 लाख रुपए देने की शर्त पर छोड़ दिया। इसके बाद अफसर ने भोपाल आकर पुलिस से शिकायत की।
पुलिस कार्रवाई
डीसीपी श्रद्धा तिवारी ने बताया कि पीड़ित भेल अधिकारी की शिकायत पर केस दर्ज किया है। आरोपी को हिरासत में ले लिया है। गिरोह की दोनों महिलाओं की तलाश की जा रही है। फिलहाल यह सबूत नहीं मिले हैं कि दोनों युवतियों में कोई विदेशी है।
कानून में संयम का प्रावधान नहीं
भारत के कानून में अपनी पत्नी के अलावा किसी भी दूसरी महिला से फिजिकल रिलेशन बनाने की आजादी तो है परंतु पुरुष को संयम में रखने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि कोई अधिकारी अथवा मंत्री, यह जानते हुए किसी महिला से संबंध बनाता है कि, इस रिलेशन के बदले में उसे पद का दुरुपयोग करना पड़ेगा। तो यह प्रथम दृष्टि में अपराध प्रतीत होता है परंतु इस प्रकार का संबंध बनाने वाले अधिकारी या मंत्री को को दंडित करने के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं है। यही कारण है की रिश्वत में रातें रंगीन करने वाले अधिकारी ने ब्लैकमेंलिंग का मामला दर्ज करवाया है, लेकिन डिपार्टमेंट ने उसे सस्पेंड नहीं किया है।
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