हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश जबलपुर के विद्वान न्यायमूर्ति श्री संजय द्विवेदी ने मध्य प्रदेश शासन को निर्देशित किया है कि वह मोबाइल स्रोत सलाहकार दीपचंद्र बिरनवार के लंबित अभिव्यावेदन पर 3 महीने के भीतर डिसीजन करें। यह अभ्यावेदन वेतन निर्धारण से संबंधित है। दीपचंद्र बिरनवार का दावा है कि उन्हें मिडिल स्कूल टीचर के बराबर सैलरी मिलनी चाहिए जबकि प्राथमिक शिक्षा के बराबर वेतन दिया जा रहा है।
दीपचंद्र बिरनवार बनाम मध्य प्रदेश शासन
दीपचंद्र बिरनवार, मोबाइल रिसोर्स कोऑर्डिनेटर के पद पर काम कर रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करके बताया था कि, उनकी शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट+Bed है। इसलिए मध्य प्रदेश शासन की पॉलिसी के अनुसार उन्हें माध्यमिक शाला शिक्षक के बराबर वेतन मिलना चाहिए लेकिन प्राथमिक शिक्षक के बराबर वेतन दिया जा रहा है। न्यायमूर्ति श्री संजय द्विवेदी ने मध्य प्रदेश शासन को निर्देश दिया है कि वह मोबाइल स्रोत सलाहकार दीपचंद्र बिरनवार के अभ्यावेदन पर 3 महीने के भीतर निर्णय लेकर हाईकोर्ट को अवगत करवाएंगे। न्यायालय मामले के गुण और दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है। शासन को स्वतंत्र किया गया है कि वह अपने द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार अभ्यावेदन पर फाइनल डिसीजन करें।
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