मध्य प्रदेश के सागर जिले में अतिशेष शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के नाम पर जिला स्तरीय ट्रांसफर घोटाला का खुलासा हुआ है। एक महिला शिक्षक जिनका नाम अतिशेष शिक्षकों की लिस्ट में नहीं था, फिर भी उसका ट्रांसफर कर दिया गया। जबकि इस प्रकार के ट्रांसफर पर मुख्यमंत्री ने रोक लगा रखी है। हाई कोर्ट ने इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी से जवाब मांगा है परंतु स्कूल शिक्षा विभाग और सागर के कलेक्टर को जांच करवानी चाहिए कि, अतिशेष शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के नाम पर ऐसे कितने जिला स्तरीय ट्रांसफर कर दिए गए हैं। यह तो प्रभारी मंत्री के अधिकारों पर अतिक्रमण भी है।
श्रीमति उषा चौरसिया बनाम जिला शिक्षा अधिकारी सागर
श्रीमति उषा चौरसिया, सहायक शिक्षक, का ट्रांसफर दिनांक 03/09/24 को, शासकीय माध्यमिक शाला, पथरिया अहीर, जिला सागर से माध्यमिक विद्यालय, धूरा जिला सागर कर दिया गया था अपितु, उनका अतिशेष सूची में नाम नही था। प्रिंसिपल द्वारा किसी जानकारी के आधार पर, उनका ट्रांसफर कर दिया गया था।
अतिशेष समायोजन के नाम पर जिला शिक्षा अधिकारी मनमानी नहीं कर सकते
श्रीमति चौरसिया द्वारा, उच्च न्यायालय जबलपुर ने याचिका दायर कर, ट्रांसफर को चुनौती दी गई थीं । उनकी ओर से पैरोकार और हाई कोर्ट में उपस्थित वकील श्री अमित चतुर्वेदी ने पैरवी के दौरान कोर्ट को बताया कि, वर्तमान अतिशेष नीति के अनुसार, अतिशेष घोषित होने पर ही ट्रांसफर किया जायेगा। श्रीमति चौरसिया, अतिशेष की सूची में शामिल नही थी। किसी अनुपूरक जानकारी के आधार पर, उन्हे अतिशेष कर, ट्रांसफर किया गया है। अतः ट्रांसफर को नियम के अनुरूप नही माना जा सकता है।
जिला शिक्षा अधिकारी सागर के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक
सुनवाई के बाद, हाई कोर्ट की एकल पीठ ने, जिला शिक्षा अधिकारी, सागर को निर्देश जारी कर कहा है कि मामले पर, प्रचलित नीति के अनुसार, फिर से विचार करे। चूंकि, श्रीमती चौरसिया के स्थान पर किसी अन्य शिक्षक का ट्रांसफर नही किया गया है। अतः वह पूर्ववत एम एस, पथरिया अहीर में कार्य करेंगी। निराकरण की अवधि में अंतरिम राहत जारी रहेगी।
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