श्रीमती कांति मिश्रा, प्राइमरी टीचर, ईपीईएस, माध्यमिक शाला, जानकी बाग टीकमगढ़ में कार्यरत हैं। आयुक्त द्वारा जारी, आदेश दिनांक 23/08/24 के पालन में, जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़ द्वारा युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में श्रीमति मिश्रा को अतिशेष घोषित कर उनका ट्रान्सफर शासकीय प्राथमिक विद्यालय, बदन लार, जिला टीकमगढ़ कर दिया गया था।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी की दलील
ट्रान्सफर आदेश दिनांक 03/09/24 एवम अतिशेष घोषित किए जाने से पीड़ित होकर, श्रीमती मिश्र ने उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष रिट याचिका, दायर की थी। आज दिनांक 25/09/24 को उनकी ओर से हाई कोर्ट जबलपुर में उच्च न्यायालय के अधिवक्ता, श्री अमित चतुर्वेदी ने कोर्ट को बताया कि, श्रीमती मिश्रा की वर्तमान संस्था जानकीबाग में, ज्वाइनिंग के पूर्व लगभग तीन शिक्षक पूर्व से कार्यरत हैं। अपितु, युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया और प्रावधानों के विरुद्ध उन्हे अतिशेष कर, ट्रांसफर कर दिया। इस संबंध में, संकुल प्रिंसिपल द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़ को भेजी गई जानकारी, का संज्ञान भी नही लिया गया। अतः ट्रांसफर विधि विरूद्ध है एवम निरस्त किए जाने योग्य है।
सुनवाई के बाद, जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़ एवम आयुक्त को आदेश जारी कर, प्रकरण के निराकरण के आदेश जारी किए गए हैं। उक्त अवधि में, श्रीमती मिश्रा को स्थानांतरण शाला में, ज्वाइन किए जाने हेतु, बाध्य नही किया जायेगा। प्राथमिक शिक्षक में पक्ष में राहत प्रदान की गई है।
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