BNS 291 - पालतू जानवर के मालिक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान

Bhopal Samachar
अगर कोई व्यक्ति अपने पालतू कुत्ते को बिना लगाम के सड़क पर छोड़ देता है या कोई व्यक्ति अपने घोड़े को सड़क पर खुला छोड़ देता है, जिसके कारण किसी व्यक्ति को संकट उत्पन्न होने की संभावना हो या संकट उत्पन्न हो जाता है। तब इन जीव जंतु के मालिक के खिलाफ क्या कार्यवाही होगी। जानिए :-

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 291 की परिभाषा

"जो कोई जीव-जंतु, जानवर को ऐसी स्थिति में रखता है या छोड़ता है, जिससे वह जीव जंतु किसी व्यक्ति को नुकसान पहुँचा सकता है, वह दंडित किया जाएगा।" अर्थात्‌ यदि कोई व्यक्ति जीव जंतु की देखभाल में लापरवाही बरतता है या उसे ऐसी स्थिति में रखता है जिससे वह जीव जंतु किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान , चोट, गंभीर चोट पहुंचाता है तब पशुओं की देख-भाल करने वाला व्यक्ति BNS की धारा 291 के अंतर्गत दोषी होगा ।
नोट:- इस प्रकार, धारा 291 जीव-जंतु जानवरों के मालिकों को उनके जीव जंतुओं की देखभाल में लापरवाही न बरतने और उन्हें ऐसी स्थिति में न रखने के लिए प्रेरित करती है जिससे वे किसी व्यक्ति को नुकसान पहुँचा सकते हैं।

THE BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023,SECTION 291 PROVISION OF PUNISHMENT

इस धारा के अपराध असंज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध की डायरेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं होगी होगी लेकिन NCR लिखी जा सकती है एवं न्यायालय द्वारा उचित कार्यवाही कर आरोपी को जमानत पर छोड़ दिया जा सकता है। इस अपराध की सुनवाई कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है एवं यह समझौता योग्य नहीं है अर्थात्‌ राजीनामा नहीं किया जा सकता है।
सजा:- इस धारा के अपराध के लिए अधिकतम छ: माह की कारावास या पांच हजार रुपये का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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