BNS 293 - न्यूसेंस बंद करने के व्यादेश के पश्चात उसका चालू रखना कब अपराध है, जानिए

Bhopal Samachar
जब किसी व्यक्ति को न्यूसेंस या लोक उत्पात बंद करने का आदेश दे दिया गया है और व्यक्ति इन आदेश का पालन नहीं करता है और न्यूसेंस चालू रखता है तब ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्या दंडात्मक कार्यवाही होगी, जानिए :-

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 293 की परिभाषा

"जो कोई व्यक्ति किसी ऐसे न्यूसेंस (सार्वजनिक विकराल) को बंद करने के लिए व्यादेश (निर्देश) दिए जाने के बावजूद उसे चालू रखता है, वह दंडित किया जाएगा।" अर्थात्‌ यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक विकराल का कारण बनाता है और उसे बंद करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन वह उसे बंद नहीं करता है, तब वह व्यक्ति BNS की  धारा  293 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा।

उदाहरण:
- यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शोर-शराबा करता है और उसे पुलिस द्वारा शोर-शराबा बंद करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन वह शोर-शराबा जारी रखता है, तो वह धारा 293 के तहत दंडित किया जाएगा।
- यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाता है और उसे स्थानीय प्राधिकरण द्वारा गंदगी साफ करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन वह गंदगी साफ नहीं करता है, तो वह धारा 293 के तहत दंडित किया जाएगा।

THE BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023,SECTION 293 PROVISION OF PUNISHMENT

इस धारा के अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध की एफआईआर दर्ज होगी एवं उचित कार्यवाही कर आरोपी को जमानत पर छोड़ सकती है। इस अपराध की सुनवाई  प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है एवं यह समझोते योग्य नहीं है अर्थात्‌ राजीनामा नहीं किया जा सकता है।
सजा:- इस धारा के अपराध के लिए अधिकतम छ: माह की कारावास या जुर्माना जो पाँच हजार रुपये तक हो सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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