BNS 294 - अमर्यादित चित्र को प्रकाशित करने या पुस्तकों को बेचने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है

Bhopal Samachar
भारत एक सांस्कारिक एवं धार्मिक प्रधानता वाला देश है सभी व्यक्तियों का सम्मान करना एवं अतिथियों का सत्कार करना यहां की परम्परा है। अगर कोई व्यक्ति भारत में रहकर कोई अशोभनीय कार्य करता है। जैसे कि, सार्वजनिक मर्यादाओं को उल्लंघन करने वाला कोई चित्र प्रकाशित करता है, कोई वीडियो पब्लिश करता है, अथवा ऐसी कोई किताब का विक्रय भी करता है, तब ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, जानिए:- 

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 294 की परिभाषा

जो कोई व्यक्ति अश्लील पुस्तकों, चित्रों, प्रतिमाओं, फिल्मों या अन्य सामग्री का विक्रय, वितरण, प्रदर्शन या प्रकाशन करता है, वह दंडित किया जाएगा। अर्थात्‌ यदि कोई व्यक्ति अश्लील सामग्री का विक्रय, वितरण, प्रदर्शन या प्रकाशन करता है, जो भीड़ भाड़ वाला सार्वजनिक स्थान भी हो या लोक प्रदर्शनी वाला स्थान हो तब वह दंडित किया जाएगा। जैसे कि:-
क) अश्लील पुस्तकों, पुस्तिकाओं, कागजों, रेखाचित्रों, रंगचित्रों, रूपणों या आकृतियों का विक्रय, वितरण, प्रदर्शन या परिचालन:
उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति अश्लील पुस्तकें या चित्र बेचता है या उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है, तो वह इस धारा के तहत दंडित किया जा सकता है।
ख) अश्लील वस्तुओं का आयात या निर्यात या प्रवहण:
उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति अश्लील सामग्री को देश में आयात या निर्यात करता है, या उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, तो वह इस धारा के तहत दंडित किया जा सकता है।
ग) अश्लील वस्तुओं के उत्पादन, वितरण या परिचालन में भाग लेना:
उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति अश्लील सामग्री का उत्पादन करता है, या उसके वितरण या परिचालन में भाग लेता है, तो वह इस धारा के तहत दंडित किया जा सकता है।
घ) अश्लील वस्तुओं का विज्ञापन या प्रचार:
उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति अश्लील सामग्री का विज्ञापन करता है, या उसके बारे में जानकारी फैलाता है, तो वह इस धारा के तहत दंडित किया जा सकता है।
ङ) अश्लील वस्तुओं के विक्रय या वितरण की प्रस्थापना करना:
उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति अश्लील सामग्री के विक्रय या वितरण की प्रस्थापना करता है, या उसके लिए प्रस्ताव देता है, तो वह इस धारा के तहत दंडित किया जा सकता है।

इन सभी बिंदुओं में अश्लील सामग्री के विभिन्न रूपों को शामिल किया गया है, और उन्हें दंडित करने के लिए प्रावधान किया गया है।

अपवाद:- इस धारा के तहत निम्न मामलों में दंड नहीं दिया जाएगा:
- यदि अश्लील सामग्री का विक्रय, वितरण, प्रदर्शन या प्रकाशन शैक्षिक, वैज्ञानिक या साहित्यिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
- यदि अश्लील सामग्री का विक्रय, वितरण, प्रदर्शन या प्रकाशन चिकित्सा या स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
- यदि अश्लील सामग्री का विक्रय, वितरण, प्रदर्शन या प्रकाशन कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा किया जाता है।

इस प्रकार, कह सकते है कि BNS की धारा 294 अश्लील सामग्री के विक्रय, वितरण, प्रदर्शन या प्रकाशन को दंडित करती है, लेकिन शैक्षिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक, चिकित्सा या स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्यों के लिए किए गए कार्यों को अपवाद मानती है।

THE BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023,SECTION 294 PROVISION OF PUNISHMENT

इस धारा के अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध की एफआईआर दर्ज होगी एवं उचित कार्यवाही कर आरोपी को जमानत पर छोड़ सकती है I इस अपराध की सुनवाई कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है एवं यह समझोते योग्य नहीं है अर्थात्‌ राजीनामा नहीं किया जा सकता है।
सजा:- इस धारा के अपराध के लिए अधिकतम दो वर्ष की कारावास और पांच हजार रुपये का जुर्माना तक हो सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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