अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिग बच्चे को आपत्तिजनक पुस्तक बेचता है या उसे आपत्तिजनक सामग्री दिखाता है, जैसे चित्र, ऑडियो, वीडियो आदि दिखाता है तब उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी जानिए।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 295 की परिभाषा
"जो कोई व्यक्ति किसी ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण या आकृति को बेचेगा, भाड़े पर देगा, वितरित करेगा, लोक-प्रदर्शित करेगा, या किसी भी प्रकार से परिचालित करेगा, जो कि 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति के लिए अश्लील या हानिकारक है, या जो कि किसी ऐसे व्यक्ति को दिखाई जाए या उपलब्ध कराई जाए जो 18 वर्ष से कम आयु का है, तो वह व्यक्ति BNS की धारा 295 के अंतर्गत दोषी होगा।
इस अपराध के आवश्यक तत्व:-
1. शिशु की आयु 18 वर्ष से कम हो।
2. अश्लील वस्तुएँ शिशु को दिखाई जाती हैं या उन्हें उपलब्ध कराई जाती हैं।
3. अश्लील वस्तुएँ शिशु के लिए हानिकारक या अनुचित हों।
इसके अलावा, पॉक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस) एक्ट, 2012 के तहत भी शिशुओं के प्रति अश्लीलता से संबंधित अपराधों को परिभाषित किया गया है।
THE BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023,SECTION 295 PROVISION OF PUNISHMENT
इस धारा के अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध की एफआईआर दर्ज होगी एवं उचित कार्यवाही कर आरोपी को जमानत पर छोड़ सकती है। इस अपराध की सुनवाई कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है एवं यह समझौता योग्य नहीं है अर्थात् राजीनामा नहीं किया जा सकता है।
सजा:- इस धारा के अपराध के लिए अधिकतम तीन वर्ष की कारावास और दो हजार रुपये का जुर्माना से दण्डित किया जा सकता है।
अगर यही अपराध व्यक्ति दूसरी बार करता है या बार-बार करता है है तब अधिकतम सात वर्ष की कारावास ओर पाँच हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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