अगर कोई व्यक्ति अवैध तरीके से लाटरी कार्यालय खोलता है या लक्की ड्रा द्वारा लाटरी लगवाता है तब ऐसे व्यक्ति को कानूनी कभी माफ नहीं करता है एवं इनके विरुद्ध ठोस कार्यवाही होगी। जानिए :-
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 297 की परिभाषा
"जो कोई व्यक्ति किसी लाटरी कार्यालय को रखता है, या किसी लाटरी के टिकट को बेचता है, या किसी लाटरी से संबंधित कोई कार्य करता है, जो कि राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित है, तो वह व्यक्ति BNS की धारा 297 के अंतर्गत दोषी होगा।
इस धारा के तहत, लाटरी कार्यालय रखना या लाटरी से संबंधित कोई कार्य करना तब अपराध होता है जब:-
- राज्य सरकार द्वारा लाटरी पर प्रतिबंध लगाया गया हो।
- लाटरी कार्यालय या लाटरी से संबंधित कार्य राज्य सरकार के प्रतिबंध के विरुद्ध हो।
उदाहरण केलिए:-
- यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य में लाटरी कार्यालय रखता है, जहाँ राज्य सरकार द्वारा लाटरी पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो वह व्यक्ति धारा 297 के तहत दंडित किया जा सकता है।
- यदि कोई व्यक्ति किसी लाटरी के टिकट बेचता है, जो कि राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित है, तो वह व्यक्ति भी धारा 297 के तहत दंडित किया जा सकता है।
अपवाद (कब अपराध नहीं होगा) :
- यदि राज्य सरकार द्वारा लाटरी को वैध बनाया गया है, तो लाटरी कार्यालय रखना या लाटरी से संबंधित कार्य करना अपराध नहीं होगा।
- यदि कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा अधिकृत लाटरी कार्यालय रखता है, तो वह व्यक्ति धारा 297 के तहत दंडित नहीं किया जाएगा।
THE BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023, SECTION 297 PROVISION OF PUNISHMENT
इस धारा के अपराध असंज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध की डारेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं होगी होगी लेकिन NCR लिखी जा सकती है एवं न्यायालय द्वारा उचित कार्यवाही कर आरोपी को जमानत पर छोड़ दिया जा सकता है I इस अपराध की सुनवाई कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है एवं यह समझोते योग्य नहीं है अर्थात् राजीनामा नहीं किया जा सकता है।
सजा:- इस धारा के अपराध के लिए अधिकतम छ: माह की कारावास या जुर्माना जो पांच हजार रुपये तक का हो सकता है या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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