"धर्मो रक्षति रक्षितः" अर्थात जो कोई भी धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। संस्कृत भाषा का एक बड़ा ही लोकप्रिय वाक्यांश है। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। भारत की प्रमुख खुफिया एजेंसी RAW का यह आदर्श वाक्य है। भारत के संविधान ने सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी है और भारतीय न्याय संहिता 2023 के माध्यम से भारत देश में सभी धर्मों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। शायद यही कारण है कि सभी धर्म भारत की रक्षा करते हैं। भारत में यदि कोई व्यक्ति किसी धर्म का अपमान करता है तो, कठोर दंड का प्रावधान है।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 299 की परिभाषा
विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों को अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं का आहत करने के आशय से किए गए कार्य अपराध होता है, अर्थात यदि कोई व्यक्ति किसी धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने के लिए कोई कार्य करता है, जैसे कि:
- किसी धर्म के प्रतीकों या पवित्र वस्तुओं का अपमान करना।
- किसी धर्म के अनुयायियों के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना।
- किसी धर्म के धार्मिक अनुष्ठानों या परंपराओं का अपमान करना।
- किसी धर्म के प्रति विद्वेषपूर्ण या अपमानजनक सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण करना।
नोट:- यह धारा किसी भी धर्म के अनुयायियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने और उनके धार्मिक विश्वासों की रक्षा करने के लिए है।
THE BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023,SECTION 299 PROVISION OF PUNISHMENT
इस धारा के अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय होते हैं अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध की एफआईआर दर्ज होगी लेकिन थाने से आरोपी को जमानत नहीं मिलेगी। इस अपराध की सुनवाई प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है एवं यह अपराध समझोते योग्य नहीं है अर्थात् राजीनामा नहीं किया जा सकता है।
सजा:- इस धारा के अपराध के लिए अधिकतम तीन वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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