यदि किसी स्थान पर कुछ लोग धार्मिक उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं, और कोई व्यक्ति इस प्रकार के एकत्रीकरण अथवा कार्यक्रम में विघ्न उत्पन्न करता है। कोई ऐसी गतिविधि संचालित करता है जिसका उद्देश्य कार्यक्रम को असफल कर देना अथवा कार्यक्रम में शामिल लोगों को परेशान करना है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई होगी। जानिए :-
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 300 की परिभाषा
यदि कोई व्यक्ति किसी धार्मिक जमाव, जैसे कि पूजा-पाठ, प्रार्थना सभा, या किसी अन्य धार्मिक अनुष्ठान में, विघ्न डालता है या उत्पात करता है तब, वह व्यक्ति BNS की धारा 300 के अपराध का दोषी होगा।
स्पष्टीकरण:-
- धार्मिक जमाव:- किसी भी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा-पाठ, प्रार्थना सभा, या किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम को धार्मिक जमाव कहा जाता है।
- विघ्न डालना: - यदि कोई व्यक्ति किसी धार्मिक जमाव में शोर मचाता है, गाली-गलौज करता है, या किसी अन्य तरीके से जमाव को बाधित करता है, तो वह विघ्न डालने का दोषी होगा।
नोट:- इस धारा का उद्देश्य किसी भी धार्मिक जमाव को शांतिपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से संपन्न होने की अनुमति देने के लिए है।
THE BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023,SECTION 300 PROVISION OF PUNISHMENT
इस धारा के अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध की एफआईआर दर्ज होगी एवं थाने से ही आरोपी को जमानत को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। इस अपराध की सुनवाई कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है एवं यह अपराध समझोते योग्य नहीं है अर्थात् राजीनामा नहीं किया जा सकता है।
सजा:- इस धारा के अपराध के लिए अधिकतम एक वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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