BNS 301 - शमशान, कब्रिस्तान, मुक्तिधाम आदि पर अतिचार करना, कितना गंभीर अपराध, जानिए

Bhopal Samachar
यदि कोई व्यक्ति किसी कब्रिस्तान में बिना अनुमति के प्रवेश करता है और वहां किसी कब्र को नुकसान पहुंचाता या फिर किसी शमशान अथवा मुक्तिधाम में अनाधिकृत प्रवेश करता है और वहां किसी अंतिम संस्कार को बाधित करता है, या मानव शव को दफनाने नहीं देता है तब उस व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी जानिए :-

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 301 की परिभाषा

जो कोई किसी कब्रिस्तान, अंत्येष्टि स्थल या किसी अन्य धार्मिक स्थल में बिना अनुमति के प्रवेश करेगा एवं किसी प्रकार की तोड़-फोड़ या नुकसान पहुंचाएगा, या किसी धार्मिक अनुष्ठान या अंत्येष्टि को बाधित करेगा, या मानव शव को दफनाने नहीं देगा। तो उस व्यक्ति के खिलाफ BNS की धारा 301 के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाएगा और गिरफ्तार करके अथवा पाबंद करके सजा के निर्धारण के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
नोट:- इस धारा का उद्देश्य किसी भी धार्मिक स्थल की मर्यादा और सम्मान को बनाए रखने के लिए है।

THE BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023,SECTION 301 PROVISION OF PUNISHMENT

इस धारा के अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध की एफआईआर दर्ज होगी एवं थाने से ही आरोपी को जमानत को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। इस अपराध की सुनवाई कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है एवं यह अपराध समझोते योग्य नहीं है अर्थात्‌ राजीनामा नहीं किया जा सकता है। सजा:- इस धारा के अपराध के लिए अधिकतम एक वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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