अगर कोई व्यक्ति लोक संपत्ति जैसे कि सरकारी स्कूल, अस्पताल, सड़क, कालेज, शासकीय वाहन आदि को क्षति पहुंचाता है या इनको क्षति या नुकसान पहुचाने की कोशिश मात्र करता है, तब पुलिस अधिकारी बिना शिकायत या एफआईआर के ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर सकती है। जानिए :-
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 170 की परिभाषा
यदि किसी पुलिस अधिकारी को लगता है कि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को क्षति, नुकसान पहुंचाया जा रहा है या पहुंचाई जाने वाली है, तो वह उसे रोकने के लिए इस धारा के अंतर्गत ठोस कार्यवाही कर सकता है।
उदाहरण के लिए:-
- यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति या लोक संपत्ति जैसे कि पार्क या सरकारी भवन, बस स्टैंड आदि को नुकसान पहुंचा रहा है, तो पुलिस अधिकारी उसे रोक सकता है।
- यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थलचिह्न जैसे कि सड़क के निशान या ट्रैफिक सिग्नल को हटाने या क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो पुलिस अधिकारी उसे रोक सकता है।
- यदि कोई व्यक्ति नौवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले चिह्न जैसे कि लाइटहाउस या मार्ग चिन्ह को हटाने या क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो पुलिस अधिकारी उसे रोक सकता है।
इस प्रकार BNSS की धारा 171 पुलिस अधिकारी को सार्वजनिक संपत्ति को क्षति से बचाने के लिए हस्तक्षेप करने की शक्ति प्रदान करती है, ताकि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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