BNSS 39 - नाम और पता बताने से इंकार करने पर पुलिस कब गिरफ्तार कर सकती है

Bhopal Samachar
किसी अपराध को करने वाला व्यक्ति पुलिस अधिकारी को अपना नाम पता, स्थान नहीं बताता है तब पुलिस अधिकारी उसकी गिरफ्तारी कर सकता है एवं 24 घंटे के भीतर ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर सकता है। जानिए :-

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 39 की परिभाषा 

नाम और निवास बताने पर इन्कार करने पर पुलिस अधिकारी कब गिरफ्तार कर सकता है किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जब:- 
1. यदि कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी के पूछने पर अपना नाम और निवास स्थान नहीं बताता है।
2. यदि पुलिस अधिकारी को लगता है कि व्यक्ति ने अपराध किया है या अपराध करने की योजना बना रहा है।
3. यदि व्यक्ति की गतिविधियाँ संदिग्ध हों।

उदाहरण के लिए:- 

1. रात में एक व्यक्ति को पुलिस ने रोका, लेकिन उसने अपना नाम और निवास स्थान नहीं बताया।
2. एक व्यक्ति को चोरी की आशंका में पुलिस ने रोका, लेकिन उसने अपना नाम और निवास स्थान नहीं बताया।
3. एक व्यक्ति की गतिविधियाँ संदिग्ध थीं, लेकिन उसने अपना नाम और निवास स्थान नहीं बताया।

पुलिस कब गिरफ्तारी नहीं करेगी:- 

1. यदि व्यक्ति अपना नाम और निवास स्थान बताने में असमर्थ हो (जैसे कि मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण)।
2. यदि पुलिस अधिकारी के पास व्यक्ति को रोकने का कोई वैध कारण न हो।
3. यदि व्यक्ति की गतिविधियाँ संदिग्ध न हों।

संदिग्ध व्यक्ति के अधिकार क्या है:- 

1. गिरफ्तारी के समय पुलिस अधिकारी को अपना नाम और निवास स्थान बताने के लिए कहना चाहिए।
2. यदि व्यक्ति अपना नाम और निवास स्थान नहीं बताता है, तो पुलिस अधिकारी को उसे गिरफ्तार करने का कारण बताना चाहिए।
3. व्यक्ति को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी देनी चाहिए। 
लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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