मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में नोडल एजेंसी लोक शिक्षण संचनालय, आदत विलेन की भूमिका में है। आयु सीमा विवाद को लेकर मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश जारी किया गया है। उसके पालन में भी बेईमानी कर दी गई है। यह खुलासा अभ्यर्थियों के एडवोकेट द्वारा किया गया है।
सिर्फ 106 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई
जबलपुर से हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की डिवीजन बेंच ने दिनांक 1 सितंबर 2024 को आदेश पारित करते हुए कहा था कि प्राथमिक शिक्षा होंगे पात्र अभ्यर्थियों की आयु की गणना दिनांक 1 जनवरी 2024 की स्थिति में की जाकर नियुक्ति दी जाए। हाई कोर्ट के इस आदेश का स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पालन किया जा रहा है। दिनांक 20 सितंबर 2024 को 106 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है की नियुक्ति की प्रक्रिया, हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार पूरा करें।
DPI BHOPAL ने आदेश के पालन में गड़बड़ी कर दी: एडवोकेट ठाकुर
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में इस मामले के अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने भोपाल समाचार को बताया कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा हाई कोर्ट का आदेश केवल याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों के लिए लागू किया गया है जबकि हाई कोर्ट का आदेश, जजमेंट-इन-रेम है, न कि जजमेंट-इन-परसोंनम। इसलिए इस आदेश का लाभ उन सभी उम्मीदवारों को मिलना चाहिए जिन्होंने दिनांक 1 जनवरी 2024 की स्थिति में 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।
Judgment in Rem और Judgment in Personam में क्या अंतर होता है
जजमेंट-इन-रेम (Judgment in Rem) ऐसे आदेश को कहते हैं जो सभी पर लागू होता है, चाहे किसी ने हाई कोर्ट से ऐसे आदेश के लिए निवेदन किया हो या नहीं। चाहे फिर वह हाई कोर्ट के ऐसे आदेश का विरोधी ही क्यों ना हो। हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट का आदेश सभी पर लागू होगा।
जजमेंट-इन-परसोंनम (Judgment in Personam) ऐसे आदेश को कहते हैं जो व्यक्तिगत विवाद के मामले में जारी किए जाते हैं। यह आदेश केवल विवाद में शामिल दोनों पक्षों पर लागू होते हैं। यदि इसके समान कोई दूसरा विवाद है, तो ऐसा आदेश उस विवाद पर भी लागू नहीं होता है, जब तक की उसमें से कोई पक्ष न्यायालय की समक्ष आवेदन न करें।
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