आयुक्त लोक शिक्षण के खिलाफ कंटेंप्ट आफ कोर्ट का नोटिस जारी - Madhya Pradesh Employees news

Bhopal Samachar
श्रीमति सरोजिनी चौबे, उच्च श्रेणी शिक्षक, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पन्ना में पदस्थ हैं। वर्ष 2023 में लेक्चरर के पद पर, उच्च पद प्रभार हेतु, ऑनलाइन कांसिलिंग में श्रीमती चौबे शामिल हुई थीं। कन्या मनहर हायर सेकेण्डरी स्कूल, पन्ना में लेक्चरर के दो पद रिक्त थे। परंतु पोर्टल में रिक्तियों प्रदर्शित नही होने के कारण, ऑनलाइन विकल्प नहीं भरे जा सके थे। उक्त, कारण से श्रीमती चौबे, उन स्थानों का चयन नही कर सकीं थी।

हाई कोर्ट ने आयुक्त को 45 दिन का समय दिया था

श्रीमति सरोजिनी चौबे द्वारा हाई कोर्ट जबलपुर ने याचिका दायर कर, राहत की मांग कोर्ट से की गई थी। उच्च श्रेणी शिक्षक की ओर से, कोर्ट में पैरवी करते हुए, वकील अमित चतुर्वेदी उच्च न्यायालय द्वारा हाई कोर्ट की सिंगल बेंच को बताया गया था कि प्रिंसिपल मनहर हायर सेकंडरी स्कूल द्वारा, आयुक्त लोक शिक्षण पत्र लिखकर त्रुटि सुधार हेतु निवेदन किया गया था। 2 पद रिक्त होने के बावजूद भी पोर्टल अपडेट नही होने में कारण श्रीमति चौबे शाला चयन, मनमाफिक नही कर सकी थी। अतः उन्होंने हाई कोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर, राहत चाही थी। हाई कोर्ट जबलपुर द्वारा, याचिका का निराकरण हेतु, आयुक्त लोक शिक्षण को आदेश करते हुए, कहा गया था कि वे 45 दिवस के अंदर प्राचार्य के पत्र के अनुसार कार्यवाही करे। 

परंतु 11 माह के बाद हाई कोर्ट जबलपुर का आदेश पालन नही होने के कारण, श्रीमति चौबे विकल्प हीन थी। अतः उनके द्वारा, उच्च न्यायालय जबलपुर में कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की याचिका दायर की गई। अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी द्वारा कोर्ट को बताया गया की 45 दिन के बाद भी कोर्ट का आदेश पालन नही किया गया है। के आधार पर आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश, भोपाल के खिलाफ न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी किया गया है।

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