MP BIG NEWS - जबलपुर कलेक्टर के खिलाफ पटवारी और तहसीलदार हड़ताल पर

Bhopal Samachar
मध्य प्रदेश के जबलपुर में कलेक्टर दीपक सक्सेना आईएएस के खिलाफ तहसीलदार और पटवारी हड़ताल पर चले गए हैं। उनका कहना है कि कलेक्टर को अधिकार नहीं है फिर भी उन्होंने एक तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया और उसके बाद उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करवा दिया। जब तक कलेक्टर दर्ज करवाया गया मामला वापस नहीं लेते हैं तब तक तहसीलदार और पटवारी काम नहीं करेंगे।

तहसीलदार ने गलती की है तो उसे टर्मिनेट कर दो: राजस्व अधिकारी संघ

राजस्व अधिकारी संघ (तहसीलदार संघ) ने आज सभी जिलों में कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपकर तहसीलदार आधारताल जिला जबलपुर के विरुद्ध की गई एफआईआर की कार्यवाही को अवैधानिक कहा है। संघ का कहना है कि तहसीलदार ने गलती की है तो अपील से आदेश निरस्त कर दिया। तहसीलदार पर और सख्ती करनी है तो उसे जांच कराकर टर्मिनेट किया जा सकता है लेकिन सरकारी जमीन न होने के बाद भी निजी जमीन के मामले में इस तरह की कार्यवाही विधि विपरीत है। अब प्रोटेक्शन एक्ट में अधिकार के बाद भी नियम विरुद्ध तहसीलदार पर की गई एफआईआर वापस ली जाए। राजस्व अधिकारी संघ ने ज्ञापन में कहा है कि सभी तहसीलदार भू राजस्व संहिता की धारा 31 के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी के रूप में प्राप्त शक्तियों के आधार पर काम करते हैं और शासन के 56 विभागों के कामों का कार्यान्वयन भी किया जाता है। इसके साथ ही नियमों की जानकारी भी दी गई है।

मामला क्या है, तहसीलदार ने क्या गलती कर दी

जबलपुर जिले के आधारताल तहसीलदार और पीठासीन अधिकारी द्वारा राजस्व न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 1587/अ-6/2023-24 में 8 अगस्त 2023 को आदेश जारी कर निजी स्वामित्व की जमीन की वसीयत नामांतरण की कार्रवाई की गई है। इस मामले में अपीलीय न्यायालय राजस्व अनुविभागीय अधिकारी आधारताल द्वारा अपील केस क्रमांक 0035/अपील /2024-25 में सुनवाई की गई और 9 सितम्बर 24 को आदेश जारी कर तहसीलदार न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया। यह कार्यवाही भू राजस्व संहिता के अधीन की गई है। संघ ने कहा है कि इसके बाद 12 सितम्बर 24 को बिना विभागीय अनुमति के अनुविभागीय अधिकारी आधारताल जिला जबलपुर ने पीठासीन अधिकारी और तहसीलदार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी गई है। साथ ही तहसीलदार को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसके बाद कलेक्टर जबलपुर ने संबंधित तहसीलदार को सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया।

कलेक्टर को ना तो सस्पेंड करने का अधिकार नहीं FIR का

इस मामले में राजस्व अधिकारी संघ ने जबलपुर कलेक्टर पर आरोप लगाया है कि एफआईआर कराने की विभागीय अनुमति लिए बगैर कलेक्टर द्वारा कार्यवाही तहसीलदार के विरुद्ध कराई गई। इसके अलावा उनके द्वारा निलंबन कार्यवाही भी सीधे की गई है जबकि यह अधिकार संभागायुक्त को है। इसलिए तहसीलदार के विरुद्ध की गई एफआईआर और निलंबन की यह कार्यवाही निरस्त की जानी चाहिए।

पटवारी संघ ने कहा, तहसीलदारों के साथ करेंगे हड़ताल

उधर मप्र पटवारी संघ के अध्यक्ष उपेंद्र सिंह बाघेल ने भी इस मामले में वीडियो जारी कर कहा है कि संघ तहसीलदारों की मांग से सहमत है। इसके अलावा पटवारियों की कुछ अलग मांगें भी हैं जिसे सरकार पूरा नही कर रही है। इसलिए पटवारी संघ तहसीलदारों की मांग का समर्थन करते हुए हड़ताल पर रहेगा। 

विनम्र निवेदन 🙏कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें। इन सबकी डायरेक्ट लिंक नीचे स्क्रॉल करने पर मिल जाएंगी। कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण समाचार पढ़ने के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category में employee पर क्लिक करें।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!