MP karmchari news - सरकार ने पंचायत सचिवों की अनुकंपा नियुक्ति की वैलिडिटी बढ़ाई

Bhopal Samachar
मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने पंचायत सचिवों की सेवा काल में मृत्यु के बाद उनके किसी आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने की वैलिडिटी बढ़ा दी है। इसे दोगुनी से भी अधिक कर दिया गया है। 

मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आदेश जारी

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से सभी जिलों के कलेक्टर्स को भेजे गए सर्कुलर में बताया गया है कि, यदि किसी पंचायत सचिव की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित को मृत्यु दिनांक से 7 वर्ष तक अनुकंपा नियुक्ति दिया सकती है। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा यह अवधि 3 वर्ष निर्धारित की गई थी। अर्थात यदि निर्धारित अवधि के भीतर पंचायत सचिव का कोई भी आश्रित सरकारी नौकरी के लिए निर्धारित योग्यता नहीं रखता है तो, आश्रित परिवार को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ कभी नहीं दिया जाएगा। डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए हुए आदेश तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गए हैं। 

शिवराज सिंह ने अनुकंपा नियुक्ति के 3 साल निर्धारित किए थे

विभाग के उपसचिव द्वारा जारी आदेश में कहा है कि ग्राम पंचायत सचिव की सेवाकाल में मृत्यु की दशा में अनुकम्पा नियुक्ति को लेकर 15 नवम्बर 2017 को आदेश जारी किया गया था। इसमें यह व्यवस्था थी कि अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता ग्राम पंचायत सचिवों की मृत्यु तारीख से तीन साल तक रहेगी। अब सरकार ने इसमें संशोधन कर दिया है।

पंचायत सचिवों की अनुकंपा नियुक्ति हेतु पंचायत अधिनियम में नया नियम

पंचायत सचिवों की मृत्यु पर अनुकंपा नियुक्ति को लेकर पहले यह दिक्कत थी कि जिलों में जगह नहीं होने पर मृतक के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलती थी। मई 2024 में किए गए नोटिफिकेशन के माध्यम से पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्प्ष्ट किया गथा कि पंचायत अधिनियम के नियम 5 के बाद नियम 5 (क) स्थापित किया जा रहा है।

इसमें यह प्रावधान होगा कि जिस जिला पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत सचिव सेवारत था, अगर उस जिले की ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिव का पद रिक्त नहीं है तो उसके परिजनों को अन्य जिलों में जहां ग्राम पंचायत सचिव के पद रिक्त हैं वहां अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी।

इन जिलों में पात्रता के आधार पर ग्राम पंचायत सचिव पद पर नियुक्ति देने के लिए पंचायत राज संचालनालय द्वारा ग्राम पंचायत सचिव के रिक्त वाली जिला पंचायत को अनुकंपा नियुक्ति चाहने वाले का आवेदन भेजा जाएगा और इसके आधार पर संबंधित जिले में उसकी नियुक्ति की जाएगी। 

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