अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग ईसागढ़ श्री इसरार खान द्वारा पटवारी ईसागढ़ कमलेश श्रीवास्तव को शिकायर्ता का कार्य न करना एवं अनैतिक रूप से राशि की मांग करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबित अवधि में इनका मुख्यालय कानूनगो शाखा तहसील ईसागढ़ रहेगा।
नीलम सिंह पुत्र चन्दन सिंह यादव निवासी हैदर द्वारा कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर लेख किया है पटवारी ईसागढ कमलेश श्रीवास्तव द्वारा नामांतरण हेतु बीस हजार रू. की मांग की जा रही है जिसका वीडियो भी आवेदक के पास है। शिकायत के संबंध में तहसीलदार ईसागढ से जांच प्रतिवेदन लिया गया। तहसीलदार ईसागढ द्वारा प्रतिवेदन के आधार पर कमलेश श्रीवास्तव पटवारी तहसील ईसागढ द्वारा नामांतरण के ऐवज में कृषक से बीस हजार रू. की मांग की जा रही है। उक्त का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। वीडियो में कमलेश श्रीवास्तव नामांतरण हेतु बीस हजार रू. मांग रहें है। कमलेश श्रीवास्तव के उक्त कृत्य से राजस्व विभाग की विपरीत छवि प्रभावित हुई है। संबंधित कमलेश श्रीवास्तव को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।
कमलेश श्रीवास्तव द्वारा जवाब प्रस्तुत किया। कमलेश श्रीवास्तव का जवाब संतोषजनक नही है। इस प्रकार से कमलेश श्रीवास्तव द्वारा शिकायतकर्ता का कार्य न करना व अनैतिक रूप से राशि की मांग करना कदाचरण होकर म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 में वर्णित प्रावधानों के तहत गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता हैं। कमलेश श्रीवास्तव पटवारी तहसील ईसागढ को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत निलंबित किया जाता हैं।
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