मध्य प्रदेश शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 अंतर्गत किसान पंजीयन 19 सितम्बर 2024 से 04 अक्टूबर 2024 तक किया जाएगा। किसानों द्वारा तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र, ग्राम पंचायत कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्र, जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र, सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र एवं एम.पी. किसान एप पर निशुल्क पंजीयन कराया जा सकता है। इसके अलावा लोक सेवा केंद्र, एमपी.ऑनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस केन्द्र एवं निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफ पर अधिकतम 50 रूपये शुल्क से पंजीयन कराया जा सकेगा।
सिकमी, बटाईदार, कोटवार एंव बन पट्टाधारी किसान के पंजीयन
सिकमी, बटाईदार, कोटवार एंव बन पट्टाधारी किसान के पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति एवं सहकारी विपणन संस्था स्तर पर स्थापित पंजीयन केन्द्रों पर उपलब्ध होगी। इस श्रेणी के शत-प्रतिशत किसानों का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा। किसान द्वारा समर्थन मूल्य पर विक्रय उपज का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किसान के आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। किसान के आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान करने में किसी कारण से समस्या उत्पन्न होने पर किसान द्वारा पंजीयन में उपलब्ध कराये गए बैंक खाते में किया जाएगा। किसान पंजीयन के समय किसान को बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। जनधन, अक्रियाशील, विगत 6 माह से कियाशील न हो संयुक्त बैंक खाते एवं फिनो, एयरटेल पेटीएम, एवं नाचालिक बैंकखाता पंजीयन में मान्य नहीं होगें।
किसान, स्लॉट का चयन स्वयं कर सकेंगे
पंजीयन व्यवस्था में बेहतर सेवा प्राप्त करने के लिए यह जरूरी होगा कि किसान अपने आधार नंबर से बैंक खाता और मोबाइल नंबर को लिंक कराकर उसे अपडेट रखें। वन पट्टाधारी एवं सिकमी काश्तकार को पंजीयन के समय दस्तावेजों के साथ-साथ अनुबंध अथवा पट्ट की प्रति उपलब्ध करानी होगी। नवीन व्यवस्था में फसल बेचने के लिए किसान निर्धारित पोर्टल से नजदीक के उपार्जन केन्द्र, तिथि और टाइम के लिए फसल अनुसार स्लॉट का चयन स्वयं कर सकेंगे। सामान्य तौर पर उपार्जन प्रारंभ होने की तिथि से उपार्जन समाप्त होने के एक सप्ताह पूर्व तक उपार्जन केन्द्र, तिथि और टाइम के लिए स्लॉट का चयन किया जा सकेगा।
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