मध्य प्रदेश शासन द्वारा मध्य प्रदेश में संचालित समस्त सरकारी योजनाओं के हितग्राहियों के नाम एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। इसमें लिखा है कि, योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पाने के लिये आवेदकों को पोर्टल पर पंजीयन कराना होता है। अब राज्य शासन की सभी योजनाओं/सेवाओं के पंजीयन में संबंधितों की ई-केवायसी सत्यापित समग्र आईडी ही मान्य की जायेगी। यह प्रावधान सभी के लिये अनिवार्य कर दिया गया है। प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव द्वारा इस आशय के दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये है।
सभी योजनाओं के ऑनलाइन पोर्टल में संशोधन करें
नये दिशा-निर्देशों में सभी विभागाध्यक्षों से कहा गया है कि वे अपने विभागीय वेब एप्लीकेशन में E-KYC/आधार सत्यापित समय आईडी' का उपयोग करने एवं समग्र API से डाटा पाने के लिये संबंधित पोर्टल में आवश्यक संशोधन करें। मप्र स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेवलपमेंट कापॉरेशन (MPSEDC) की तकनीकी टीम द्वारा समग्र इंटीग्रेशन के संबंध में समुचित सुझाव एवं तकनीकी सहायता दी जायेगी। पंजीयन फार्म अथवा नामांकन का डेटा एवं फील्ड में ऐसी जानकारी, जो आधार e-KYC सत्यापित समग्र आईडी से प्राप्त हो सकती है, इसके लिए MPSEDC के साथ API के माध्यम से integrate कर डेटा ले लिया जाये।
e-KYC के लिए समग्र के अलावा सब कुछ अमान्य
अन्य माध्यमों से ली जा रही आधार e-KYC सत्यापित सेवाओं के स्थान पर समग्र पोर्टल के जरिये उपलब्ध कराई जा रही e- KYC सेवा का ही उपयोग किया जाये। ऐसी विभागीय योजनाएं/सेवाएं, जो वर्तमान में ऑनलाइन उपलब्ध नही हैं, उनके लिए विभागों द्वारा चरणबद्ध रूप से ऑनलाइन पोर्टल / वेब ऐप्लिकेशन विकसित करने का कार्य आरंभ किया जाये। सभी विभाग हितग्राहियों का समग्र आईडी पर e-KYC सत्यापन कराने के लिये जिला स्तर के अधिकारियों को भी निर्देशित करें।
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