Madhya Pradesh Public Service Commission Indore द्वारा आयोजित प्रत्येक परीक्षा के विवाद हाईकोर्ट तक पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के विशेषज्ञ विद्वान प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी भी सही प्रकार से नहीं बना पाते। हर पेपर में कोई ना कोई विवाद होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में भी विवाद उपस्थित हो गया। आयोग ने अभ्यावेदन का निराकरण नहीं किया इसलिए उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश जारी किया गया है।
सागर, विदिशा और बैतूल के उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई
सागर निवासी देवेंद्र चौबे एवं अभिषेक प्रताप, विदिशा निवासी सुरेश कुमार तथ बैतूल निवासी शिवप्रसाद ने सयुंक्त रूप से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर के माध्यम से याचिका WP /27756/2024 दाखिल करके आयोग द्वारा सामान्य अध्ययन के पेपर में 4 प्रश्न तथा इतिहास के पेपर में 39 प्रश्नों के उत्तरों में त्रुटिया की गईं, अधिकांश प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर सही है लेकिन एक ही मान्य किया गया है तथा अनेक प्रश्नों की रचना ही गलत की गईं है, जैसे - एक प्रश्न दिया गया है "वीजा की प्रतीक्षा" किसकी आत्म कथा है? इसका उत्तर है डॉ.भीम राव अम्बेडकर, लेकिन ये प्रश्न गलत तथा अधूरा है, सही प्रश्न है " वीजा की प्रतीक्षा में" इस प्रकार 13 प्रश्न है जिनके गलत रचना की गईं। इन सभों मुद्दों के सन्दर्भ सहित याचिका दाखिल की गईं है।
वकील रामेश्वर सिंह ठाकुर की दलील
प्रारंभिक सुनवाई जस्टिस श्री संजय द्विवेदी ने की। अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि याचिका दाखिल करने के बाद दिनांक 25/9/24 को आयोग ने रिजल्ट जारी कर दिया है। जिसमे याचिका कर्ताओ का चयन नहीं हुआ है। यदि उक्त प्रश्नों के त्रुटिपूर्ण उत्तर दाखिल सन्दर्भ के अनुसार मान्य कर लिए जाते तो याचिकाकर्ता साक्षात्कार हेतु एलिजिबल हो जाएगे। अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कोर्ट से अनुरोध किया की इतिहास विषय के प्राध्यापकों की आगामी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए ताकि थर्ड पार्टी इंट्रेस्ट उत्पन्न न हो सके।
सहायक प्राध्यापक इतिहास की भर्ती याचिका के निर्णय के अध्याधीन
अधिवक्ता के उक्त तर्कों से सहमत होते हुए कोर्ट ने उक्त समस्त भर्ती को याचिका के निर्णय के अधीन करके, लोक सेवा आयोग तथा सामान्य प्रशासन विभाग से जबाब दो सप्ताह के अंदर जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ताओ की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने पक्ष रखा।
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