अपने अड़ियल स्वभाव के कारण बॉलीवुड में अपनी मजबूत स्थिति बनने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। सेंसर बोर्ड को आदेश दिया है कि वह सर्टिफिकेट जारी नहीं करेंगे। पहले सिख समाज के प्रतिनिधि फिल्म को देखेंगे और यदि वह NOC दे देते हैं तो फिर सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट दे सकता है। कंगना रनौत और सिख समाज का पुराना 36 का आंकड़ा है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि 6 सितंबर को कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी रिलीज नहीं होगी।
कंगना रनौत की फिल्म के ट्रेलर पर भी रोक लगेगी
हाई कोर्ट के इस फैसले के तत्काल बाद याचिकाकर्ता ने फिल्म के ट्रेलर पर रोक लगाने की मांग की है। जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि आप एक नया आवेदन दें। हम फिल्म 'इमरजेंसी' का ट्रेलर रोकने के लिए तैयार हैं। ऐसे में अगर ट्रेलर पर रोक लगती है, तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी 'इमरजेंसी' का ट्रेलर हटाया जाएगा। फिल्म को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में जबलपुर सिख संगत और श्री गुरु सिंह सभा इंदौर की तरफ से याचिका दायर कर फिल्म पर बैन लगाने की मांग की गई थी, जिस पर सोमवार और फिर मंगलवार को सुनवाई हुई।
हमने अभी तक सर्टिफिकेट जारी किया ही नहीं है: सेंसर बोर्ड
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने लंच के बाद सुनवाई की। हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सेंसर बोर्ड की तरफ से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल पुष्पेंद्र यादव ने जवाब पेश किया। उन्होंने बताया कि फिल्म को अभी सिर्फ ऑनलाइन सर्टिफिकेट सीरियल नंबर जारी हुआ है। सेंसर बोर्ड ने हाईकोर्ट को यह भी बताया कि इमरजेंसी फिल्म को अभी सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ है।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड को यह भी निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता के आवेदन पर कार्रवाई करें। लिहाजा मंगलवार को जबलपुर सिख संगत और श्री गुरु सिंह सभा इंदौर की जनहित याचिका का हाईकोर्ट ने निराकरण कर दिया है। हालांकि हाईकोर्ट का पूरा फैसला आना अभी बाकी है।
कंगना रनौत ही फिल्म की एक्टर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर
सोमवार को हाईकोर्ट ने मणिकर्णिका प्रोडक्शन, केंद्र-राज्य सरकार, सेंसर बोर्ड समेत इससे जुड़े पक्षकारों को भी नोटिस जारी किए थे। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि कोविड काल के दौरान हमने देखा है कि सिख कम्युनिटी ने आगे आकर सेवा की है। गुरुद्वारों में ऑक्सीजन से लेकर खाना उपलब्ध कराया है। सिख समुदाय की सेवा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।
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