BHOPAL SAMACHAR - वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़वाने, कटवाने और संशोधित करवाने के लिए

Bhopal Samachar
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 के कार्यक्रम अंतर्गत 29 अक्टूबर को निर्वाचक नामावली के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। इसी दिन से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, संशोधन करवाने और नाम हटवाने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। नाम जुड़वाने, हटवाने और संशोधन की प्रक्रिया के बारे में अधिक से अधिक मतदाताओं को जागरूक होकर, मतदाता सूची में अपने नाम जुड़वाएं।

वोटर लिस्ट अपडेट की लास्ट डेट

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुर्नरीक्षण कार्यक्रम अनुसार दावे आपत्तियों से संबंधित आवेदनों की प्राप्ति कार्य 29 अक्टूबर से शुरू होगा और अंतिम तिथि 28 नवम्बर तक जारी रहेगा। मतदाता सूची के विशेष पुर्नरीक्षण कार्यक्रम तहत चार विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। नवम्बर माह में विशेष शिविरो का आयोजन जारी तिथि अनुसार क्रमशः 9, 10 और 16, 17 को आयोजित होंगे। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 06 जनवरी 2025 को किया जाएगा।

वोटर के लिए टोल फ्री नम्बर

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से संबंधित सभी कार्यो की अधिक से अधिक जानकारी सुगमता से प्राप्त हो सकें। इसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा टोल फ्री नम्बर 1950 जारी किया गया है जिस पर सभी जिम्मेदार नागरिक मतदाता सूची से संबंधित कार्य हेतु सम्पर्क कर सकते है। 

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