BNS 236 - कोर्ट में झूठी गवाही वाले को कितनी सजा का प्रावधान, जानिए

Bhopal Samachar
अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध को होते हुए देखता है और न्यायालय में बोलता है की उसने अपराध को होते नहीं देखा है और ऐसा ही बयान वह लिखित में देता है तब उसे किस कानून के अंतर्गत दण्डित किया जाएगा। जानिए

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 236 की परिभाषा

जो कोई अपने द्वारा की गई या हस्ताक्षरित किसी घोषणा में, जिसकी किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में लेने के लिए कोई न्यायालय, या कोई तोक सेवक या अन्य व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध या प्राधिकृत है कोई ऐसा कथन करता है। जो किसी ऐसी बात के संबंध में जो उस उद्देश्य के लिए तात्विक हो जिसके लिए वह घोषणा की जाए या उपयोग में लाई जाए, मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है देगा तब वह इस धारा के अंतर्गत दोषी होगा।

साधारण शब्दों मे कहे तो:-
जो कोई अपने द्वारा की गई या हस्ताक्षरित घोषणा में मिथ्या कथन करता है, जो किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में लेने के लिए कोई न्यायालय या लोक सेवक या अन्य व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध है, वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो।

उदाहरण के लिए :-
1. राम ने अपने बयान में झूठ कहा कि वह घटना के समय वहां मौजूद नहीं था, जबकि वह वहां था।
2. श्याम ने अपने हलफनामे में झूठ कहा कि उसने अपराध नहीं किया, जबकि उसने अपराध किया था।
3. किशन ने अपने बयान में झूठ कहा कि उसने पैसे नहीं लिए, जबकि उसने पैसे लिए थे।

Bharatiya Nyaya Sanhita Section 236 Provision of punishment

" यह अपराध,असंज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं, अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध की एफआईआर दर्ज नहीं होगी। इस अपराध के लिए उसी न्यायालय में परिवाद लगाया जा सकता है जिस न्यायालय में आरोपी झूठा साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा है एवं सुनवाई भी उसी न्यायालय में होगी यह अपराध समझोता योग्य नहीं होते है।
सजा- इस अपराध के लिए आरोपी को वहीं दण्ड दिया जाएगा जो मिथ्या साक्ष्य देने या गढने के लिए दिया जाता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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