BNS 237 - झूठी घोषणा को सत्य के रूप मे कहना कब अपराध होता है, जानिए

Bhopal Samachar
अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठे दस्तावेज तैयार करके न्यायालय में पेश करता है या कोई व्यक्ति झूठा हलफनामा तैयार करके न्यायालय में देता है तब उस व्यक्ति के खिलाफ़ क्या दंडात्मक कार्यवाही हो सकती है, जानिए :-

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 237 की परिभाषा

ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए उसे सत्य के रूप में काम में लाना:- जो कोई, किसी ऐसी घोषणा को, यह जानते हुए कि वह किसी तात्विक बात के संबंध में मिथ्या है, भ्रष्टतापूर्वक सत्य के रूप में उपयोग में लाता है, या उपयोग में लाने का प्रयत्न करता है, वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा, मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया। सरल शब्दों मे कहे तो, यदि कोई व्यक्ति झूठी घोषणा को जानते हुए उसका उपयोग करता है या करने की कोशिश करता है, तो वह मिथ्या साक्ष्य देने के समान दंडित किया जाएगा।

उदाहरण के लिए :
1. राम ने एक झूठा हलफनामा तैयार किया और उसे अदालत में पेश किया।
2. श्याम ने एक झूठा दस्तावेज तैयार किया और उसे बैंक में जमा कराया।
3. किशन ने एक झूठा बयान दिया और उसे अदालत में पेश किया।

THE BHARATIYA NYAYA SANHITA-2023, SECTION 234 PROVISION OF PUNISHMENT

इस धारा के अपराध असंज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध की डायरेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं होगी लेकिन पुलिस NCR लिख सकती है एवं इस अपराध के लिए न्यायालय में परिवाद भी लगाया जा सकता है। इस अपराध की सुनवाई उसी कोर्ट में होगी जिस न्यायालय में आरोपों का विचारण चल रहा है, एवं यह समझोते योग्य नहीं है अर्थात्‌ राजीनामा नहीं किया जा सकता है। 
दण्ड:- उसी प्रकार के दंड से दण्डित किया जाएगा जो झूठे साक्ष्य देने के लिए दिया गया है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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