भारत की स्वतंत्रता के बावजूद सन 1983 तक भारत में विवाहित महिला पर पति अथवा पति के रिश्तेदारों द्वारा किए जाने वाले असमान व्यवहार को, मारपीट इत्यादि अथवा अन्य किसी भी प्रकार के दंड को, अनुशासन की प्रक्रिया माना जाता था। सन 1983 में, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में एक नया अध्याय "20क" एवं एक नई धारा "498क" जोड़ी गई। भारतीय न्याय संहिता, 2023 में इस अपराध को धारा 85 में दर्ज किया गया है:-
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 85 की परिभाषा
जो कोई पति या पति के नाते-रिश्तेदार किसी महिला के साथ क्रूरता करते है तब वह व्यक्ति BNS की धारा 85 के अंतर्गत दोषी होगा।
• महिला के प्रति क्रूरता शब्द से क्या तात्पर्य जानिए:-
1. महिला के स्वस्थ जीवन मे संकट उत्पन्न करना।
2. महिला को मानसिक प्रताड़ित करना।
3. महिला से बार-बार दहेज की माँग करना।
4. महिला के साथ मारपीट करना।
5. महिला को बिना बजह के तंग करना।
6. महिला को आत्महत्या करने के लिए उकसा देना आदि क्रूरता का अपराध होता है।
7. महिला पर जबरदस्ती अनुचित काम के लिए दबाव बनाना आदि।
नोट:- अगर कोई पति रोज शराब पीकर रात को देर से घर आता है, और पत्नी को शराब के नशे में तंग करता है, बिना शराब के नहीं तब यह क्रूरता का अपराध नहीं होगा।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 85 Provision of punishment
यह अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय होते हैं अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध की एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज न होने की स्थिति मे पीड़ित महिला प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद (शिकायत) भी दर्ज करवा सकती हैं। इन अपराध की सुनवाई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। सजा - इस अपराध के लिए अधिकतम तीन वर्ष की कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।
▪︎ सुशील कुमार शर्मा बनाम भारत संघ मामले मे:- सुप्रीम कोर्ट ने अभिकथन किया कि IPC की धारा 498-क (अब BNS की धारा 85) का मूल उद्देश्य दहेज की कुप्रथाओं को नष्ट करना है क्योंकि यदि इसकी अनदेखी करते हुए इसे खुला छोड़ दिया तो यह विधिक आतंकवाद का रूप धारण कर लेगा।
पत्नी को मायके छोड़ने की धमकी देना क्रूरता का अपराध
• इन्द्रराज मलिक एवं अन्य बनाम श्रीमती सुनीता मलिक वाद:- उक्त वाद में पति के विरुद्ध आरोप था कि वह अपनी पत्नी को बार बार यह धमकी देता रहता था कि यदि उसने अपने माता पिता को संपत्ति बेचने के लिए विवश करके उसकी अनुचित माँगों को पूरा नहीं किया तो उसके पुत्र को उससे छिन कर अलग कर दिया जाएगा। न्यायालय ने इसे पत्नी के प्रति क्रूरता का अपराध माना और पति को IPC की धारा 498-क (अब वर्तमान मे BNS की धारा 85) के अंतर्गत दोषी ठहराया। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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