सुप्रीम कोट ने आपने बहुत से निर्णय में कहा है की पुलिस अधिकारी किसी भी आरोपी को हथकड़ी नहीं लगाएगा, न ही आरोपी पर कोई अधिक बल का प्रयोग करेगा, लेकिन परिस्थिति खराब हो तो पुलिस अधिकारी उचित साधनों का उपयोग कर सकता है। जैसे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 46(2) के हमने बताया था। पुलिस कब आरोपी को हथकड़ी लगा सकती है कब नहीं जानिए:-
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 43 की उपधारा 03 की परिभाषा
पुलिस अधिकारी, अपराध की प्रकृति और गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी करते समय या न्यायालय के समक्ष ऐसे व्यक्ति को पेश करते समय हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है, जो अभ्यासिक या आदतन अपराधी है या अभिरक्षा से निकल भागा है, या जिसने संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य, औषध संबंधी अपराध, अस्त्र और शस्त्र पर अवैध कब्जे, हत्या, बलात्संग, अम्ल हमला, सिक्कों और करेंसी नोट का कूटकरण, मानव दुर्व्यापार, बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराध या राज्य के विरुद्ध अपराध को कारित किया है।
साधारण शब्दों मे कहे तो:-
हथकड़ी का प्रयोग पुलिस अधिकारी अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है, जब:-
1. अभ्यासिक या आदतन अपराधी हो।
2. अभिरक्षा से निकल भागा हो।
3. संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य, औषध संबंधी अपराध, अस्त्र और शस्त्र पर अवैध कब्जे, हत्या, बलात्संग, अम्ल हमला, सिक्कों और करेंसी नोट का कूटकरण, मानव दुर्व्यापार, बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराध या राज्य के विरुद्ध अपराध को कारित किया हो।
उदाहरण के लिए :
1. राम ने कई बार चोरी की है, इसलिए पुलिस ने उसे हथकड़ी लगाई।
2. श्याम ने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की, इसलिए पुलिस ने उसे हथकड़ी लगाई।
3. किशन ने आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है, इसलिए पुलिस ने उसे हथकड़ी लगाई।
हथकड़ी कब नहीं लगाई जाएगी
1. महिलाओं को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, जब तक कि अपराध अत्यधिक गंभीर न हो या वे हिंसक न हों।
2. नाबालिगों को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, जब तक कि अदालत द्वारा विशेष आदेश न दिया गया हो।
3. बुजुर्गों या अस्वस्थ व्यक्तियों को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, जब तक कि अपराध अत्यधिक गंभीर न हो या वे खतरनाक न हों।
4. गर्भवती महिलाओं को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी।
5. मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी।
6. धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले व्यक्तियों को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी।
7. अदालत के समक्ष पेशी के दौरान हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, जब तक कि अदालत द्वारा विशेष आदेश न दिया गया हो। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
विनम्र अनुरोध🙏कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें। इन सबकी डायरेक्ट लिंक नीचे स्क्रॉल करने पर मिल जाएंगी। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण समाचार पढ़ने के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category में Legal पर क्लिक करें।