BNSS 43-4 - पुलिस किस प्रकार के आरोपी का एनकाउंटर नहीं कर सकती, जानिए

Bhopal Samachar
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 43(2) के अंतर्गत पुलिस अधिकारी को यह कानूनी अधिकार है कि, जो आरोपी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए बल पूर्वक विरोध कर रहा है, उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारी उचित साधनों का प्रयोग कर सकते हैं अर्थात पुलिस अधिकारी से एनकाउंटर भी हो सकता है लेकिन पुलिस एनकाउंटर किस प्रकार के आरोपी का कर सकती है, जानिए :-

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 43 की उपधारा 04 की परिभाषा

इस धारा की कोई बात, ऐसे व्यक्ति की, जिस पर मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग नहीं है, मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं देती है। अर्थात इस धारा के अनुसार यदि किसी व्यक्ति पर मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग नहीं है, तो पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति को मृत्यु नहीं कर सकता है। कुलमिलाकर कहे तो गिरफ्तारी के दौरान आवश्यक बल का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन मृत्यु नहीं। 

उदाहरण के लिए:- 

राम पर चोरी का आरोप है, जिसके लिए अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है। पुलिस राम को गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक बल का उपयोग कर सकती है, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं कर सकती है।
नोट:- यह धारा पुलिस को मानव जीवन की रक्षा और मानवाधिकारों का पालन करने के लिए कहती है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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