किसी भी महिला को सूरज के डूबने के बाद एवं सूरज को उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाता है एवं महिला को गिरफ्तार करने के लिए एक महिला पुलिस ही होगी ऐसे आरोपी महिलाओं के संरक्षण में भारतीय नागरिक सुरक्षा ने क्या अधिकार दिए हुए हैं, जानिए:-
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 43 की उपधारा 05 की परिभाषा
असाधारण परिस्थितियों के सिवाय, कोई महिला सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं की जाएगी और जहां ऐसी असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हैं, वहां महिला पुलिस अधिकारी, लिखित में रिपोर्ट करके, उस प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करेगी, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया है या गिरफ्तारी की जानी है।
साधारण शब्दों मे कहे तो :-
विशेष परिस्थितियों को छोड़कर महिलाओं को सूर्यास्त (सूर्य डूबने) के पश्चात् और सूर्योदय (सूर्य उगने) से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अगर कोई विशेष परिस्थितियां होती हैं, तो महिला पुलिस अधिकारी को लिखित में रिपोर्ट करनी होगी एवं प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा (अनुमति) लेनी होगी।
उदाहरण के लिए:-
1. रात 10 बजे पुलिस को पता चलता है कि एक महिला ने चोरी की है। पुलिस उसे अगली सुबह गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन रात में नहीं।
2. यदि महिला को रात में गिरफ्तार करना आवश्यक है, तो महिला पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुज्ञा लेनी होगी।
नोट:- यह धारा आरोपी महिलाओं के अधिकारों एवं सुरक्षा की रक्षा करती है।
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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