BNSS 43-5 - महिलाओं को रात में गिरफ्तारी से बचाने वाला कानून

Bhopal Samachar
किसी भी महिला को सूरज के डूबने के बाद एवं सूरज को उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाता है एवं महिला को गिरफ्तार करने के लिए एक महिला पुलिस ही होगी ऐसे आरोपी महिलाओं के संरक्षण में भारतीय नागरिक सुरक्षा ने क्या अधिकार दिए हुए हैं, जानिए:-

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 43 की उपधारा 05 की परिभाषा

असाधारण परिस्थितियों के सिवाय, कोई महिला सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं की जाएगी और जहां ऐसी असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हैं, वहां महिला पुलिस अधिकारी, लिखित में रिपोर्ट करके, उस प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करेगी, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया है या गिरफ्तारी की जानी है।

साधारण शब्दों मे कहे तो :- 

विशेष परिस्थितियों को छोड़कर महिलाओं को सूर्यास्त (सूर्य डूबने) के पश्चात् और सूर्योदय (सूर्य उगने) से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अगर कोई विशेष परिस्थितियां होती हैं, तो महिला पुलिस अधिकारी को लिखित में रिपोर्ट करनी होगी एवं प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा (अनुमति) लेनी होगी।

उदाहरण के लिए:- 

1. रात 10 बजे पुलिस को पता चलता है कि एक महिला ने चोरी की है। पुलिस उसे अगली सुबह गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन रात में नहीं।
2. यदि महिला को रात में गिरफ्तार करना आवश्यक है, तो महिला पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुज्ञा लेनी होगी।
नोट:- यह धारा आरोपी महिलाओं के अधिकारों एवं सुरक्षा की रक्षा करती है। 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

विनम्र अनुरोध🙏कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें। इन सबकी डायरेक्ट लिंक नीचे स्क्रॉल करने पर मिल जाएंगी। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण समाचार पढ़ने के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category में Legal पर क्लिक करें।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!