पुलिस अधिकारी किसी वारंटी आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है और वह आरोपी खुद को किसी घर के अंदर घुस कर दरवाजा बंद कर लेता है तब पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कैसे करेगी जानिए।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 44 की उपधारा 03 की परिभाषा
कोई पुलिस अधिकारी या गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत अन्य व्यक्ति किसी गृह या स्थान का कोई बाहरी या भीतरी द्वार या खिड़की अपने को या किसी अन्य व्यक्ति को जो गिरफ्तार करने के प्रयोजन से विधिपूर्वक प्रवेश करने के पश्चात् वहां निरुद्ध है, मुक्त करने के लिए तोड़कर खोल सकता है।
सरल एवं साधारण शब्दों में
पुलिस अधिकारी आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए घर में घुसता है, लेकिन आरोपी द्वारा दरवाजा बंद कर लिया जाता है तब पुलिस दरवाजा तोड़कर खोल सकती है। यह धारा केवल गिरफ्तारी के लिए होती है, जब व्यक्ति बाहर निकलने में असमर्थ होता है या स्वयं को पुलिस को देखकर छुपा लिया है।
विशेष नोट:- BNSS की धारा 44 की उपधारा 02 वहाँ लागू होती है जहां आरोपी की गिरफ्तारी करने के लिए तलाशी लेना होता है एवं इसके लिए पुलिस अधिकारी को अपने वरिष्ट अधिकारी से अनुमति लेना एवं सूचना देना आवश्यक होता है एवं BNSS की धारा 44 की उपधारा 03 ऐसी स्थिति में लागू होती है जहां आरोपी ने खुद को पुलिस को देखकर कमरे में बंद कर लिया है या पुलिस के पास पुख्ता जानकारी है कि आरोपी मकान के अंदर है तब पुलिस अधिकारी, वरिष्ट अधिकारी की अनुमति एवं सूचना दिए बिना, दरवाजा तोड़कर अंदर जा सकता है एवं आरोपी को गिरफ्तार कर सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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