हर पुलिस थाने की अपनी अपनी एक सीमा एवं एक अधिकारिता वाला क्षेत्र होता है। इस सीमा से बाहर अन्य सीमा में प्रवेश करने के लिए पुलिस अधिकारी को न्यायिक मजिस्ट्रेट या वरिष्ट अधिकारी से आदेश लेना होता है लेकिन किसी आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट या वरिष्ठ अधिकारी के आदेश की आवश्यकता नहीं होती है अर्थात बिना वारंट के पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्र से अलग सीमा में प्रवेश करके आरोपी को गिरफ्तार कर सकता है। जानिए
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 45 की परिभाषा
अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना -
पुलिस अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करने के लिए वह प्राधिकृत है, वारंट के बिना गिरफ्तार करने के प्रयोजन से भारत के किसी स्थान में उस व्यक्ति का पीछा कर सकता है।
सरल एवं साधारण शब्दों मे कहे तो:-
पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए भारत के किसी भी स्थान पर आरोपी का पीछा कर सकता है।
नोट:- यहां वारंट के बिना गिरफ्तार करने का अर्थ है कि पुलिस अधिकारी को पहले से कोई अदालती आदेश नहीं है।
उदाहरण के लिए :
पुलिस अधिकारी को पता चलता है कि एक अपराधी एक शहर से दूसरे शहर भाग रहा है। पुलिस अधिकारी उस अपराधी का पीछा कर सकता है और उसे गिरफ्तार कर सकता है, भले ही वह राज्य या शहर की सीमा से बाहर चला गया हो। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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