जब किसी व्यक्ति को संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति को चाहे वह महिला हो या पुरुष हो उनको गिरफ्तार करने के कुछ नियम होते हैं। इनको ध्यान में रखकर ही पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जानिए।
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गिरफ्तारी कैसे की जाएगी: - (1) गिरफ्तारी करने में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो गिरफ्तारी कर रहा है, गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वस्तुतः छुएगा या परिरुद्ध करेगा, जब तक उसने वचन या कर्म द्वारा अपने को अभिरक्षा में समर्पित न कर दिया हो।
परंतु जहां किसी महिला को गिरफ्तार किया जाना है वहां जब तक कि परिस्थितियों से इसके विपरीत उपदर्शित न हो. गिरफ्तारी की मौखिक इत्तिला पर अभिरक्षा में उसके समर्पण कर देने की उपधारणा की जाएगी और जब तक कि परिस्थितियों में अन्यथा अपेक्षित न हो या जब तक पुलिस अधिकारी महिला न हो, तब तक पुलिस अधिकारी महिला को गिरफ्तार करने के लिए उसके शरीर को नहीं छुएगा।
सरल एवं साधारण शब्दों मे जानिए :-
गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस अधिकारी या व्यक्ति:
1. व्यक्ति को पकड़कर या उसके शरीर को छूकर गिरफ्तार करेगा।
2. व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए परिरुद्ध करेगा।
3. व्यक्ति को अभिरक्षा में रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा।
उदाहरण के लिए :
1. पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए उसके हाथ पकड़ लिए।
2. पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए उसके शरीर को परिरुद्ध किया।
परन्तु महिला की गिरफ्तारी में:-
1. पुलिस अधिकारी महिला को मौखिक इत्तिला देगा।
2. महिला को अभिरक्षा में समर्पण कर देने की उपधारणा की जाएगी।
3. पुलिस अधिकारी महिला को गिरफ्तार करने के लिए उसके शरीर को नहीं छुएगा, जब तक कि परिस्थितियों में अन्यथा अपेक्षित न हो।
4. महिला की गिरफ्तारी में पुलिस अधिकारी महिला होनी चाहिए। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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