जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है और थाने में रखा जाता है, तो पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार व्यक्ति की जानकारी देनी होती है। यह जानकारी गिरफ्तार व्यक्ति के मित्र, परिवार वालों, या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को दी जाती है एवं इस जानकारी देने के लिए पुलिस अधिकारी कानूनी रूप से बाध्य होते है। जानिए :-
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 48 की उपधारा 01 की परिभाषा
गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की, गिरफ्तारी आदि के बारे में, नातेदार या मित्र को जानकारी देने की बाध्यता:- इस संहिता के अधीन कोई गिरफ्तारी करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, ऐसी गिरफ्तारी और उस स्थान के बारे में, जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति रखा जा रहा है, जानकारी, उसके मित्रों, नातेदारों या ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा ऐसी जानकारी देने के प्रयोजन के लिए प्रकट या नामनिर्दिष्ट किया जाए तथा जिले में पदाभिहित पुलिस अधिकारी को भी तुरंत देगा।
साधारण शब्दों मे कहे तो:- जब पुलिस अधिकारी कोई व्यक्ति गिरफ्तार करता है, तो वह गिरफ्तारी की जानकारी गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार या मित्रों को जानकारी देगा एवं गिरफ्तार व्यक्ति को रखने के स्थान की जानकारी देगी साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को भी जानकारी देगा।
उदाहरण के लिए :-
पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति को चोरी के आरोप में गिरफ्तार करता है, तब पुलिस अधिकारी उस आरोपी के परिवार को गिरफ्तारी की जानकारी देगा एवं पुलिस अधिकारी बताता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को कहां रखा गया है एवं किस कारण गिरफ्तार किया गया है, साथ ही पुलिस अधिकारी जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को भी यह जानकारी देगा। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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