क्या कर्मचारियों का ट्रांसफर आर्डर की कोई एक्सपायरी डेट होती है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक उच्च माध्यमिक शिक्षक की याचिका के कारण इस विषय पर विचार किया गया। 2022 में ट्रांसफर आर्डर जारी हुआ था और 2024 में शिक्षक को रिलीव कर दिया गया। हाई कोर्ट ने माना की 2 साल पहले जारी हुआ ट्रांसफर आर्डर अपनी वैधानिक तक हो चुका है। यानी एक्सपायर हो चुका है।
शासकीय कर्मचारी के ट्रांसफर आर्डर की टाइम लिमिट का विवाद
उच्च माध्यमिक शिक्षक, श्री सूर्य प्रकाश मिश्रा, जिला रायसेन में कार्यरत हैं। दो साल पूर्व दिनांक 03/10/22 को उनका स्थानांतरण शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालक उदयपुरा से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कन्या उदयपुरा किया गया था परंतु दो वर्षों तक ट्रांसफर ऑर्डर का पालन नहीं किया गया। दिनांक 21 सितंबर 2024 को अचानक, ट्रांसफर दिनांक 03/10/22 के आधार पर, स्कूल के प्रिंसिपल ने श्री एसपी मिश्रा को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए रिलीव कर दिया गया।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में वकील की दलील
श्री मिश्रा, उच्च माध्यमिक शिक्षक द्वारा हाई कोर्ट जबलपुर के सम्मुख ट्रांसफर आदेश दिनांक 03/10/22 एवं रिवीलिंग आदेश 21/9/24, को चुनौती दी गई। उच्च माध्यमिक शिक्षक की ओर से, कोर्ट में पैरोकार अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी ने कोर्ट को बताया की याचिकाकर्ता का ट्रांसफर दिनांक 03/10/22, प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर किया गया था। ट्रांसफर कर्मचारी के संज्ञान नही था, उस दौरान प्रशासनिक ट्रांसफर आदेश दिनांक 03/10/22 का पालन नही हुआ था। अतः ट्रांसफर आर्डर अपनी वैधता खो चुका है। अतः परिणामिक कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 21/09/24, भी विधि विरूद्ध है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला
अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी के तर्कों को सुनने के बाद, उच्च न्यायालय, जबलपुर की सिंगल बेंच ने, ट्रान्सफर आदेश दिनांक 03/10/22, एवम रिलीविंग आदेश दिनांक 21/09/24, को निरस्त कर दिया गया है साथ ही आदेशित किया है कि श्री सूर्य प्रकाश मिश्रा, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बालक, उदयपुरा जिला रायसेन में पदस्थ रहेंगे।
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