मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर की खंडपीठ क्रमांक एक के मुख्य न्यायमूर्ति श्री सुरेश कैत तथा जस्टिस श्री विवेक जैन की खंडपीठ ने आज दिनांक 16/10/24 को अंतरिम आदेश पारित कर, हाइस्कूल शिक्षक भर्ती 2023 को याचिका क्रमांक 29838/24 के निर्णयाधीन करके 30 दिन के अंदर जबाब तलब किया है।
आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4-A योग्यता में छूट
संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि, अनूसूचित जन जाति की हरदा निवासी अभ्यर्थी श्रीमति शिवानी शाह द्वारा अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर के माध्यम याचिका दायर कर, हाई कोर्ट को बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग एवं ट्राइबल विभाग द्वारा, शिक्षक भर्ती से संबंधित नियम जो 30 जुलाई 2018 एवं 8 अगस्त 2018 को प्रकाशित किए गए हैं, उक्त नियमों में ओबीसी एससी तथा एसटी को योग्यता में कोई भी छूट प्रदान नहीं की गई, जबकि संविधान के अनुच्छेद 335 के तहत उक्त वर्ग को छूट प्रदान किया जाना राज्य के लिए आवश्यक है एवं आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4(A) में भी राज्य शासन ने आरक्षित वर्ग को शैक्षणिक योग्यता में छूट प्रदान करने की व्यवस्था की है लेकिन उक्त शिक्षकों की भर्ती से सम्वधित नियम 2018 में आरक्षित वर्ग को शैक्षणिक योग्यता में कोई छूट प्रदान नहीं की गई।
मध्य प्रदेश में सेकंड डिवीजन का विवाद
नियम 8 अनुसूची तीन के तहत, हाई स्कूल शिक्षक के लिए पात्रता, संबंधित विषय में स्नाकोत्तर द्वितीय श्रेणी तथा B.Ed निर्धारित की गई है, जिसमे आरक्षित वर्ग को शैक्षणिक योग्यता में छूट प्रदान नहीं की गई। उक्त नियमों में द्वितीय श्रेणी का प्रतिशत क्या होगा इसका भी उल्लेख उक्त नियमो में नहीं किया गया है, जबकि एनसीटीई के नियमों के तहत संबंधित विषय में स्नाकोत्तर 50% अंकों के साथ अनिवार्य है किया गया है। मध्य प्रदेश के कई विश्वविद्यालय 45% से 59.9% तक द्वितीय श्रेणी मानते हैं एवं 36% से 44.9% तक तृतीय मानते है तथा कई विश्वविद्यालय 50% से 59.9% को द्वितीय श्रेणी मानते हैं एवं 50% से कम अंक वालो को तृतीय श्रेणी मानते है।
उक्त याचिका को माननीय हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा विचारर्थ स्वीकार करते हुए अनावेदक प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, प्रमुख सचिव जनजाति कार्य विभाग एवं कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी कर 30 दिन के अंदर जवाब तलब किया तथा उक्त समस्त हाइस्कूल शिक्षकों की भर्ती 2023 को याचिका के निर्णय दिन कर दी गई है। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विनायक प्रसाद शाह ने की।
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