मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 के 3198 उम्मीदवारों की जॉइनिंग का रास्ता साफ हो गया है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने आज नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सशर्त अनुमति दे दी है।
मामले की पृष्ठभूमि
मामला EWS पदों पर नियुक्ति का है। सन 2018 में जब शिक्षक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया गया था तब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा EWS लागू नहीं किया गया था, लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति से पहले EWS का गजट नोटिफिकेशन हो गया। निर्देशानुसार लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति में EWS लागू कर दिया गया। पहली काउंसलिंग में 10% EWS नियुक्ति हो जाने के बाद उम्मीदवारों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई। निराकरण नहीं होने पर उम्मीदवार हाईकोर्ट चले गए। उम्मीदवारों का कहना था कि जब नोटिफिकेशन में EWS का प्रावधान नहीं है तो नियुक्ति में भी EWS का प्रावधान नहीं होना चाहिए। इसके चलते हाई कोर्ट ने पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।
हाई कोर्ट द्वारा जारी किए गए स्थगन आदेश के खिलाफ लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा अपील दाखिल की गई। संचालनालय ने स्पष्ट किया कि, 2018 में EWS के लिए आरक्षित किए गए 848 पदों पर अब तक नियुक्ति नहीं हुई है और इस विवाद के कारण सन 2023 में होने वाली भर्ती भी स्थगित है। न्यायालय के समक्ष स्पष्ट किया गया कि 2018 के 848 EWS पदों को 2023 के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए सन 2023 की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
न्यायालय ने इस तर्क से सहमत होते हुए पूरी प्रक्रिया को न्यायालय के निर्णय के अध्याधीन घोषित करते हुए, भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति दे दी है।
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