हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश, जबलपुर के न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ष 2018 में एनसीसी 'C' सर्टिफिकेट धारकों को 5% प्राप्तांकों में छूट न देने के मामले में राज्य सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग से सात दिन में जवाब मांगा है। यह आदेश याचिकाकर्ता श्याम जन्म दुबे द्वारा दायर याचिका पर दिया गया है, जिसमें उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग पर भर्ती प्रक्रिया में एनसीसी 'C' सर्टिफिकेट धारकों को निर्धारित 5% छूट न देने का आरोप लगाया है।
हाईकोर्ट में वकील धीरज तिवारी की दलील
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता धीरज तिवारी ने न्यायालय में पक्ष रखते हुए कहा कि 29/02/ 2022 को राज्य सरकार द्वारा एनसीसी 'C' सर्टिफिकेट धारकों को भर्ती प्रक्रिया में 5% अंकों की छूट देने का प्रावधान जारी किया गया था, लेकिन इसे 29 सितंबर 2022 को हुई द्वितीय कॉउंसिल में लागू नहीं किया गया। इसके विपरीत, इस बैठक में न्यायालय की रोक के बावजूद ओबीसी आरक्षण की सीमा 14% से बढ़ाकर 27% कर दी गई, जिसके आधार पर नियुक्तियां की गईं इस कारण भी नियुक्ति नही मिली याचिकाकर्ता को 90.07 अंक प्राप्त हुए थे, और यदि उसे एनसीसी 'C' सर्टिफिकेट के आधार पर 5% छूट मिलती, तो उसके कुल अंक 95.62 होते, जबकि अंतिम नियुक्ति 94 अंकों तक की गई थी। उनका कहना था कि एनसीसी 'C' सर्टिफिकेट के बावजूद छूट न दिए जाने के कारण याचिकाकर्ता नियुक्ति पाने से वंचित रह गए। इस मामले में, याचिकाकर्ता ने न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की, ताकि एनसीसी 'C' सर्टिफिकेट धारकों को उनका न्यायोचित लाभ मिल सके।
आरक्षण की सीमा और उम्मीदवारों के अधिकारों का संरक्षण
न्यायमूर्ति ने पूछा क्या पद रिक्त हैं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने जबाब दिया कि पद रिक्त हैं, यह जानकारी आरटीआई के माध्यम से प्राप्त हुई हैं व सामान्य श्रेणी के 13% पदों को होल्ड किया गया हैं। न्यायालय ने राज्य सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वे इस मामले में स्पष्टीकरण देते हुए सात दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करें। अगली सुनवाई के दौरान न्यायालय यह तय करेगा कि एनसीसी 'C' सर्टिफिकेट धारकों को 5% प्राप्तांकों में छूट दी जानी चाहिए या नहीं। यह मामला भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, आरक्षण की सीमाओं और उम्मीदवारों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभर रहा है।
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