जबलपुर स्थित हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश ने पुलिस फोर्स को चेतावनी देते हुए आर्डर जारी किया है। इसमें अनूपपुर जिले के भालूमाड़ा थाने के टीआई समेत 6 पुलिसवालों पर एफआईआर एवं थाने के पूरे स्टाफ का 900 किलोमीटर दूर ट्रांसफर किए जाने के आदेश दिए गए हैं। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि यदि 3 महीने के भीतर इस आदेश का पालन नहीं हुआ तो डीजीपी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।
डीजीपी के खिलाफ हाई कोर्ट की अवमानना का कंडीशनल नोटिस शेड्यूल
जस्टिस जीएस अहलूवालिया की कोर्ट ने आरोपी पुलिसकर्मियों से 1 लाख 20 हजार रुपए जुर्माना वसूल कर पीड़ित को दिलाने के लिए कहा। प्रदेश के डीजीपी से कहा है कि अगर पूरे मध्यप्रदेश के थाने के हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए, तो 18 फरवरी 2025 को रजिस्ट्रार जनरल के जरिए अवमानना का नोटिस जारी किया जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि नोटिस जारी करने के लिए किसी भी याचिका और सनी की जरूरत नहीं होगी। 18 फरवरी 2025 से पहले तक डीजीपी को हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को जानकारी देनी होगी कि आदेश का पालन हो गया है।
मोजर बेयर कंपनी बनाम भालूमेड़ा पुलिस थाना मामला
बात 17 सितंबर 2023 की है। मोजर बेयर कंपनी में अखिलेश पांडे सुपरवाइजर हैं। उनकी कंपनी के ट्रक राखड़ लेकर गांव से निकल रहे थे। गांववालों ने ट्रक रोक लिए। अखिलेश ने भालूमेड़ा थाने (अनूपपुर) में कॉल लगाया। थाने से आरक्षक मकसदून सिंह मौके पर पहुंचा। आरोप है कि उसने 5 हजार रुपए की घूस मांगी। कहा कि इसके बाद ही ट्रक आगे जाएंगे। अखिलेश और आरक्षक में विवाद हुआ, इसकी जानकारी पर थाने प्रभारी आरजे धारिया स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। अखिलेश के साथ मारपीट की। इसके बाद आरक्षक मकसूदन ने खुद अपनी वर्दी फाड़ते हुए फर्जी केस बना दिया।
एसपी से शिकायत, मदद नहीं मिली तो हाईकोर्ट में लगाई याचिका
अखिलेश की ओर से हाईकोर्ट में अधिवक्ता अभिषेक पांडे ने उनके केस की पैरवी की। उन्होंने बताया कि अखिलेश ने एसपी से भी शिकायत की थी। कोई नतीजा नहीं निकलने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने इस मामले से जुड़े फुटेज देखे। आज सुनवाई के बाद 41 पन्नों का फैसला सुनाया।
इनके खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश
- आरजे धारिया, भालूमाड़ा थाना प्रभारी
- एएसआई प्रभाकर पटेल
- एएसआई रामहर्ष पटेल
- प्रधान आरक्षक कृष्णकांत तिवारी
- आरक्षक मकसूदन सिंह
- आरक्षक स्वदेश सिंह चौहान
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