मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग मंत्रालय द्वारा मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की निर्देश पर सभी नियमित शासकीय कर्मचारी एवं पेंशनर्स को दीपावली से पहले वेतन एवं पेंशन के भुगतान के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा सभी प्रकार के आउटसोर्स कर्मचारी, अतिथि शिक्षक एवं शासन के लिए काम करने वाले सभी प्रकार के अस्थाई कर्मचारियों को दीपावली से पहले वेतन भुगतान के निर्देश दिए गए हैं।
मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 के सहायक नियम 109-2
वित्त विभाग मंत्रालय से जारी पत्र में लिखा है कि, मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 के सहायक नियम 109(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह निर्णय लिया है कि माह अक्टूबर, 2024 के वेतन / मानदेय / पारिश्रमिक का भुगतान जो कि 01 नवम्बर, 2024 में देय है, को दीपावली पर्व के दृष्टिगत दिनांक 28 अक्टूबर, 2024 एवं पश्चातनती तिथियों में किया जाये। यह भी निर्णय लिया गया है कि आउटसोर्स एजेंसी, की भी माह अक्टूबर, 2024, हेतु व्यवसायिक सेवाओं के लिये देय राशि का भुगतान भी दिनांक 28 अक्टूबर, 2024 एवं पश्चातनती तिथियों में किया जाये ताकि, वे आउटसोर्स कार्मिकों को पारिश्रमिक का भुगतान कर सकें।
अतिथि शिक्षकों के लिए 211 करोड़ का आवंटन
राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रम / स्थानीय निकाय / विश्वविद्यालय / स्वशासी निकायों आदि संस्थाओं को परामर्श है कि वे अपने संस्थानों की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुये, उपरोक्तानुमार कार्यवाही पर विचार कर सकते हैं। इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा अतिथि शिक्षकों के मानदेय माह अगस्त, सितंबर एवं अक्टूबर 2024 के भुगतान हेतु 211 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया गया है। स्पष्ट आदेश दिया है कि दीपावली से पहले तक सभी अतिथि शिक्षकों को वेतन का भुगतान कर दिया जाए।
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