मध्य प्रदेश के इंदौर में पिछले दिनों खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा लिये गये 5 नमूनों में से दो नमूनों की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। उक्त दोनों नमूने अमानक स्तर के पाये गये है। शेष और तीन नमूनों की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगामी वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।
INDORE शहर में बेचा जा रहा था महाश्री ब्रांड घी
कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन इंदौर द्वारा पिछले कुछ माह से अमानक, मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध सतत रूप से कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में गत माह विभाग को शिकायतकर्ता द्वारा सूचना मिली थी कि राजस्थान की एक घी निर्माता फर्म - बाल गोपाल डेरी प्रोडक्ट्स रणपुर कोटा द्वारा खाद्य पदार्थ घी को मार्केटिंग फर्म- श्री कुबेर इंटरप्राइजेस, संचार नगर इंदौर के माध्यम से इंदौर शहर में विक्रय किया जा रहा है । खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम ने जब उक्त प्रतिष्ठान श्री कुबेर इंटरप्राइजेस,संचार नगर इंदौर का औचक निरीक्षण किया गया तो पाया कि उक्त प्रतिष्ठान संचालक के पास इंदौर शहर में खाद्य पदार्थ विक्रय का कोई लाइसेंस नहीं है। प्रतिष्ठान संचालक द्वारा झाबुआ के पते का लाइसेंस दिखाया गया।
महाश्री शुद्ध घी में तेल की मिलावट मिली, कार्रवाई की तैयारी
उक्त प्रतिष्ठान में महाश्री ब्रांड के गाय के घी एवं भैस के घी के अलग-अलग पैकिंग के कुल 05 नमूने लिए जाकर कुल लगभग 800 लीटर घी जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख 40 हजार रूपये को जप्त किया गया था । उक्त नमूनों में से दो नमूनों की रिपोर्ट विभाग को प्राप्त हुई है जिनके अनुसार घी अमानक स्तर का पाया गया है, रिपोर्ट के अनुसार घी मे अन्य तेल मिला हुआ है। उक्त शेष तीन नमूनों की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात अग्रिम वैधानिक कार्यवाही संपन्न कर प्रकरण को न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही अमानक पाए गए घी के जप्त स्टॉक का वैधानिक रूप से विनष्टिकरण न्यायालय के आदेशानुसार किया जाएगा।