MP NEWS - कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि कर्मचारियों को 2016 से समयमान वेतनमान

Bhopal Samachar
मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिये एक जनवरी, 2016 से समयमान वेतनमान योजना लागू की गई है। वित्त विभाग द्वारा इसके आदेश जारी कर दिये गये हैं।

किस कर्मचारी को चतुर्थ समयमान वेतनमान की पात्रता होगी

राज्य शासन की सिविल सेवाओं के लिये 14 अगस्त, 2023 से राज्य की सिविल सेवाओं के लिये जारी चतुर्थ समयमान वेतनमान योजना राज्य में कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कार्मिकों के लिये एक जुलाई, 2023 अथवा इसके बाद की तिथि से 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चतुर्थ समयमान वेतनमान की पात्रता होगी। राज्य की सिविल सेवाओं के लिये समयमान वेतनमान अंतर्गत जारी समस्त नियम एवं शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

विनम्र निवेदन 🙏कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें। इन सबकी डायरेक्ट लिंक नीचे स्क्रॉल करने पर मिल जाएंगी। कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण समाचार पढ़ने के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category में employee पर क्लिक करें। 

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!