हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश, जबलपुर द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी सतना के उस आदेश को स्थगित कर दिया गया है जिसके तहत उन्होंने माध्यमिक शिक्षक श्री सतेंद्र सिंह तिवारी को अतिशेष घोषित करते हुए ट्रांसफर कर दिया था। उच्च न्यायालय में आरोप लगाया गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी सतना ने द्वेषपूर्ण एवं नियम विरुद्ध ट्रांसफर किया है। अपने पद का दुरुपयोग किया है।
सतेंद्र सिंह तिवारी माध्यमिक शिक्षक बनाम DEO SATNA
माध्यमिक शिक्षक, सतेंद्र सिंह तिवारी, पदस्थापना मिडल स्कूल, पगरा जिला सतना को जिला शिक्षा अधिकारी सतना द्वारा, विज्ञान अतिशेष की सूची में रख दिया गया था। जिला शिक्षा अधिकारी सतना द्वारा श्री तिवारी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को प्रिंसिपल की टीप के आधार पर अमान्य कर दिया गया था। श्री तिवारी ने, उच्च न्यायालय जबलपुर की शरण लेकर, डीईओ सतना के ऑब्जेक्शन अमान्य करने वाले आदेश को चुनौती दी थी। याचिका की सुनवाई के पूर्व ही उनके ट्रांसफर आदेश भी दिनांक 03/10/24 आयुक्त ऑफिस द्वारा, जारी कर दिए गए थे।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में वकील अमित चतुर्वेदी की दलील
श्री तिवारी की ओर से, उच्च न्यायालय जबलपुर में पैरोकार वकील श्री अमित चतुर्वेदी ने एकल पीठ के जज के समक्ष पैरवी करते हुए बताया कि, श्री तिवारी का आवेदन, डीईओ सतना द्वारा, द्वेष भावना एवम आयुक्त द्वारा जारी किए गए, निर्देशों के विपरीत किया गया है। अतः ट्रांसफर आदेश दिनांक 03/10/24 भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। शासन द्वारा, आयुक्त द्वारा आज दिनांक 4/10/24 की ओर कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया गया। अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी ने विशेष रूप से आयुक्त द्वारा जारी आदेश दिनांक 29/09/24 की ओर, कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया गया था। आदेश दिनांक 29/09/24 की कंडिका 3 के अनुसार, यदि अतिशेष शिक्षकों के चिन्हांकन मे कक्षा एक से आठ एवम कक्षा 6 से 8 में, तीन से कम शिक्षक पदस्थ हैं एवम यदि गणित का शिक्षक, उपलब्ध नहीं है, तब, विज्ञान का शिक्षक अतिशेष नही माना गया है।
श्री तिवारी के अनुसार, गणित का कोई शिक्षक नही है। अतः नियम के अनुसार वे अतिशेष नही है। श्री तिवारी विज्ञान माध्यमिक शिक्षक हैं। अतः श्री तिवारी के दावे एवम आपत्ति को, केवल प्रिंसिपल की टीप के आधार, पर मस्तिष्क के सम्यक प्रयोग के बिना, खारिज किया जाना, द्वेष पूर्ण एवम प्रावधानों के विपरीत है।
हाई कोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी सतना का आदेश स्थगित कर दिया
सुनवाई के बाद, श्री तिवारी के अतिशेष प्रकरण को, कोर्ट द्वारा संयुक्त संचालक की अध्यक्षता में गठित समिति के पास भेजा गया है। आदेशानुसार, श्री तिवारी में केस में प्रावधानों के अनुसार पुनर्विचार होगा। कोर्ट द्वारा समिति के निर्णय आने तक ट्रांसफर को स्टे कर दिया है। अर्थात, श्री तिवारी, एम एस पगरा में रहेंगे।
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