खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि शासन द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनांतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों को अक्टूबर माह से खाद्यान्न वितरण में (गेहूं और चावल) में परिवर्तन किया गया है। कुछ जिलों में गेहूं तो कुछ जिलों में चावल की मात्रा में बदलाव किया गया है।
संशोधित मात्रा अनुसार गेहूं-चावल का उठाव करें
खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि अक्टूबर माह से अंत्योदय हितग्राही को प्रदेश के भोपाल, सागर, उज्जैन, विदिशा, इंदौर झाबुआ, सहित 26 जिलों में 24 कि.ग्रा. गेहूं और 11 कि.ग्रा. चावल कुल 35 कि.ग्रा. खाद्यान्न् प्रति परिवार प्रदान किया जायेगा, वही 1 जिले श्योपुर में 22 कि.ग्रा. गेहूं और 13 किलों चावल प्रदाय किया जायेगा। इसके अलावा 16 जिलों में 21 कि.ग्रा. गेहूं और 14 कि.ग्रा. चावल की मात्रा प्रदान की जायेगी। प्रदेश के 5 जिलों में 20 कि.ग्रा. गेहूं और 15 कि.ग्रा चावल दिया जाएगा, जबकि 3 जिलों में 15 कि.ग्रा. गेहूं और 20 कि.ग्रा. चावल दिया जायेगा। श्री राजपूत ने बताया कि प्रदेश के 4 जिलों में 14 कि.ग्रा. गेहूं और 21 कि.ग्रा. चावल पात्र हितग्राहियों को प्रदान किया जायेगा।
प्राथमिक परिवार को प्रति सदस्य गेहूं चावल की मात्रा में परिवर्तन
खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि उसी प्रकार प्राथमिक परिवार को प्रति सदस्य के हिसाब से प्रदेश के 7 जिलों में 4 कि.ग्रा. गेहूं और 1 कि.ग्रा. चावल प्रदाय किये जायेगा। जबकि 40 जिलों में 3 कि.ग्रा. गेहूं और 2 कि.ग्रा. चावल पात्र हितग्राहियों को वितरित किया जायेगा। इसके अलावा 8 जिलों में 2 कि.ग्रा. गेहूं और 3 कि.ग्रा. चावल यानी 5 कि.ग्रा. प्राथमिक परिवार को अक्टूबर माह के लिए खाद्यान्न आवंटित किया गया है। खाद्य नागरिक, आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने समस्त जिला आपूर्ति नियंत्रक/अधिकारियों को निर्देश दिये है कि समय पर पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करायें।
भोपाल में 24 किलो गेहूं और 11 किलो चावल मिलेगा
जिला आपूर्ति नियंत्रक भोपाल मीना मालाकार ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में शामिल पात्र हितग्राहियों को संशोधन उपरांत जो आवंटन मिला है उसमें भोपाल जिलें के अंत्योदय हितग्राही को प्रति परिवार 24 कि.ग्रा. गेहूं और 11 कि.ग्रा. चावल प्रदान किया जायेगा। प्राथमिकता वाले परिवार को प्रति सदस्य 4 कि.ग्रा. गेहूं और 1 कि.ग्रा. चावल कुल 5 कि.ग्रा. का खाद्यान्न माह अक्टूबर से वितरित किया जाना है। जिला आपूर्ति नियंत्रक भोपाल ने भोपाल जिलें के सभी खाद्य सुरक्षा कानून के हितग्राहियों से 31 अक्टूबर तक अपने नजदीक के किसी भी राशन दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने की बात कही है।
आपके जिले में कितना गेहूं-चावल मिलेगा, कैसे पता करें
मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिला आपूर्ति नियंत्रण की जिम्मेदारी है कि वह, सभी प्रकार के समाचार संसाधनों के माध्यम से लोगों को इसके बारे में सूचित करेंगे। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो कृपया आपके संपर्क में भाजपा का जो भी कार्यकर्ता है, उसे इस बारे में पूछें, अथवा यदि किसी स्थानीय पत्रकार से आपका संपर्क है तो उससे पूछें। यदि किसी से संपर्क नहीं है तो जिला आपूर्ति नियंत्रण के कार्यालय से कंफर्म करें। उचित मूल्य की दुकान वाला अपने लाभ के लिए आपको गलत जानकारी भी दे सकता है। कृपया उसके द्वारा दी जाने वाली जानकारी को क्रॉस वेरीफाई जरूर करें।
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