रतनगढ़ माता नवरात्रि मेला में धूप, दीप यहां तक की अगरबत्ती पर भी प्रतिबंध - NEWS TODAY

Bhopal Samachar
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अधिकारी दतिया श्री संदीप कुमार माकिन का कहना है कि, दतिया जिले में रतनगढ़ माता मंदिर पर गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी 3 अक्टूबर 2024 से 11 अक्टूबर 2024 तक शारदीय नवरात्रि मेले का आयोजन किया जा रहा है। माता रतनगढ़ मेले में बहुतायत संख्या में श्रृद्वालुओं एवं पर्यटकों का आवागमन रहता है। मेला आपदा प्रबंधन की दृष्टि से भी संवेदनशील रहता है। 

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30-1 के अंतर्गत प्रतिबंध

मेले में दुकानदारों एवं श्रृद्वालुओं द्वारा गैस सिलेण्डर, स्टोव, गैस लालटेन, दीपक, अगरबत्ती, धूपबत्ती, आतिशबाजी आदि आग्नेय एवं ज्वलीनशील पदार्थो के उपयोग किए जाने से अग्नि दुर्घटना घटित होने एवं इससे भगदड़ होने की आंशका रहती है। यहां की वन संपदा की सुरक्षा जन-स्वास्थ्य, जन-सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए रतनगढ़ माता मंदिर संम्पूर्ण परिसर क्षेत्र में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30(1) के अंतर्गत गैस सिलेण्डर, स्टोव, गैस लालटेन, दीपक, अगरबत्ती, धूपबत्ती आदि आग्नेय एवं ज्वलीनशील पदार्थो के उपयोग को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। 

कुंअरबाबा मंदिर पर भी धूप दीप और अगरबत्ती पर प्रतिबंध

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री माकिन ने जारी आदेश में लिखा है कि, जिला दतिया रतनगढ माता मंदिर, कुंअरबाबा मंदिर एवं समग्र मेला परिसर में लोकशांति, लोेक स्वास्थ्य एवं जनस्वास्थ्य की रक्षा हेतु गैस सिलेण्डर, स्टोव, गैस लालटेन, दीपक, अगरबत्ती, धूपबत्ती आदि आग्नेय एवं ज्वलीनशील पदार्थो के उपयोग को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। 

चूंकि आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा -123 के अंतर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है और इसकी तामीली दतिया जिले में रह रहे प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिशः कराया जाना संभव नहीं है। अतः सार्वजनिक माध्यमों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्रों के माध्यम से यह आदेश सर्वसाधारण को अवगत कराया जा रहा है। 

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी अन्य आदेश तक प्रभावशील रहेगा। आदेश के उल्लंघन की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 (कलेक्टर के आदेश किया अवज्ञा का अपराध) एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय कार्यवाही की जाएगी। 

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